सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में आरोपित 25,000 से ज्यादा शिक्षकों को दिसंबर तक काम करने की अनुमति दी, नई भर्ती प्रक्रिया 31 मई तक शुरू करने का आदेश दिया।
कोलकाता: West Bengal Teacher Recruitment Scam से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया आदेश में भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच 9वीं से 12वीं तक के स्कूल शिक्षकों को इस साल दिसंबर तक काम जारी रखने की अनुमति दे दी है। हालांकि, Group C और Group D के कर्मचारियों को कोई राहत नहीं दी गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि यह राहत केवल छात्रों की पढ़ाई के नुकसान को ध्यान में रखते हुए दी गई है, लेकिन यह स्थायी नहीं है। Chief Justice Sanjiv Khanna की अध्यक्षता में बेंच ने शर्त रखी है कि West Bengal Government 31 मई, 2025 तक नई भर्ती प्रक्रिया का विज्ञापन निकाले और 31 दिसंबर, 2025 तक नियुक्ति पूरी करे। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर यह समयसीमा पूरी नहीं हुई तो वह इसे सख्ती से देखेगा।
2016 की भर्ती प्रक्रिया में धांधली की पुष्टि
सुप्रीम कोर्ट ने 3 अप्रैल, 2025 को अपने फैसले में 25,000 से अधिक शिक्षकों और नॉन-टीचिंग स्टाफ की नियुक्ति को रद्द कर दिया था। कोर्ट ने माना कि 2016 में हुई School Service Commission (SSC) की पूरी प्रक्रिया धांधली और घोटाले से भरी हुई थी। इस परीक्षा में करीब 23 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे, लेकिन large-scale irregularities के कारण यह अब देश के सबसे बड़े teacher recruitment scams में से एक बन चुका है।
State Government ने मांगी थी राहत
राज्य सरकार ने छात्रों की पढ़ाई के नुकसान का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट से राहत मांगी थी। कोर्ट ने यह राहत सिर्फ शैक्षणिक वर्ष की continuity बनाए रखने के लिए दी है। नई भर्ती की प्रक्रिया समय पर पूरी करना अब राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।