Waqf Act पर SC में सुनवाई जारी है। AAP नेता संजय सिंह ने इसे असंवैधानिक बताया और आरोप लगाया कि BJP धार्मिक जमीनें अपने करीबी कारोबारियों को दे रही है।
Waqf Act News: वक्फ कानून में हाल में किए गए संशोधनों की संवैधानिक वैधता को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court of India) में सुनवाई जारी रही। इस मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा।
उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा, “वक्फ संशोधन बिल पूरी तरह गैर संवैधानिक है, यही बात मैंने JPC के समक्ष और सदन में उठाई थी। SC ने केंद्र सरकार से जो सवाल किए हैं, उसका कोई जवाब मोदी सरकार के पास नहीं है। अभी भी वक्त है, बात मान लो, यह देश बाबासाहेब के लिखे संविधान से चलेगा, किसी मोदी के फरमान से नहीं।"
संजय सिंह ने आरोप लगाया कि बीजेपी धार्मिक संपत्तियों पर कब्जा करना चाहती है और अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाना चाहती है। उन्होंने कहा, "बीजेपी ने काशी में 300 से अधिक मंदिर तोड़कर जमीन अपने दोस्तों को धंधा करने के लिए दे दी।"
सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और सरकार का जवाब
गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून (Waqf Amendment Act) से जुड़े मामले की सुनवाई हुई। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि इस मुद्दे पर कोई त्वरित निर्णय नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि यह एक जटिल मामला है और इसके लिए कानून और इतिहास को ध्यान में रखकर फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कोर्ट से एक सप्ताह का समय मांगा, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से यह भी पूछा कि क्या वह आश्वासन दे सकते हैं कि 1995 के वक्फ कानून के तहत रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टी को डिनोटिफाई नहीं किया जाएगा। सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को आश्वासन दिया कि सरकार इस मामले में कोई बदलाव नहीं करेगी और वक्फ बोर्ड में किसी नई नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू नहीं की जाएगी। इस आश्वासन के बाद, कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 5 मई तय की।
क्या है वक्फ कानून और इसके संशोधन?
वक्फ कानून (Waqf Amendment Act) में हाल ही में किए गए संशोधन, खासकर वक्फ प्रॉपर्टीज़ से जुड़े नियमों में बदलाव को लेकर विवाद हो रहा है। सरकार का कहना है कि यह संशोधन वक्फ बोर्ड के प्रशासनिक कार्यों को सुधारने के लिए हैं, जबकि विपक्षी दलों का आरोप है कि यह कानून संविधान के खिलाफ है और धार्मिक संपत्तियों पर निजी नियंत्रण की कोशिश है।