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West Bengal: बीरभूम में इंटरनेट बैन; पथराव की घटना के बाद प्रशासन की कड़ी कार्रवाई, जानें किन इलाकों में रहेगा प्रतिबंध?

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पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के सैंथिया शहर में 14 से 17 मार्च तक इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। यह फैसला हाल ही में हुए पथराव की घटना के बाद लिया गया, जिससे इलाके में तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी। 

नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के सैंथिया शहर और आसपास के पांच ग्राम पंचायत क्षेत्रों में इंटरनेट और वॉयस-ओवर-इंटरनेट टेलीफोनी सेवाएं 14 मार्च से 17 मार्च तक निलंबित रहेंगी। यह कदम अफवाहों और गैरकानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए उठाया गया है, विशेषकर हाल ही में हुई पथराव की घटनाओं के बाद। प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस बल तैनात किया गया हैं।

अफवाहों पर लगाम लगाने के लिए इंटरनेट सेवाओं पर रोक

राज्य के गृह और पहाड़ी मामलों के विभाग ने एक आधिकारिक आदेश जारी कर इंटरनेट और वॉइस-ओवर-इंटरनेट टेलीफोन सेवाओं को निलंबित करने का निर्देश दिया। आदेश में स्पष्ट किया गया कि यह कदम क्षेत्र में शांति बनाए रखने और किसी भी गैरकानूनी गतिविधि को रोकने के लिए उठाया गया है। हालांकि, वॉइस कॉल और एसएमएस सेवाएं सामान्य रूप से जारी रहेंगी, ताकि आवश्यक संचार बाधित न हो।

पथराव की घटना के बाद स्थानीय प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। प्रभावित इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी अप्रिय घटना को टाला जा सके। बीरभूम जिले के पुलिस अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत प्रशासन को दें।

किन इलाकों में रहेगा प्रतिबंध?

इंटरनेट प्रतिबंध मुख्य रूप से सैंथिया और उसके आसपास के इलाकों में लागू किया गया है। इनमें हटोरा ग्राम पंचायत, मठपालसा जीपी, हरिसरा जीपी, दरियापुर जीपी और फुलुर जीपी शामिल हैं। प्रशासन ने साफ किया है कि इंटरनेट प्रतिबंध का उद्देश्य केवल गलत सूचनाओं के प्रसार को रोकना है। समाचार पत्रों, टेलीविजन चैनलों और अन्य पारंपरिक मीडिया के माध्यम से सूचना का आदान-प्रदान सामान्य रूप से जारी रहेगा। इसके अलावा, बैंकिंग और अस्पताल जैसी आवश्यक सेवाओं पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा।

स्थानीय निवासियों से प्रशासन की अपील

बीरभूम प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और किसी भी अफवाह पर विश्वास न करने की अपील की है। अधिकारियों ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति अफवाह फैलाते हुए पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इंटरनेट प्रतिबंध 17 मार्च तक प्रभावी रहेगा और स्थिति सामान्य होने के बाद सेवाओं को बहाल किया जाएगा।

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