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NEET UG 2024: कानूनी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई अंतिम मुहर, जानें पूरा मामला

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सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी परीक्षा आयोजित करने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की कार्यप्रणाली को लेकर दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए सोमवार को मामला बंद कर दिया है। 

एजुकेशन: देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET UG 2024 से जुड़ा कानूनी विवाद सुप्रीम कोर्ट में समाप्त हो गया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जायमाल्या बागची की पीठ ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की कार्यप्रणाली पर दायर याचिका को सोमवार को निपटा दिया, क्योंकि केंद्र सरकार ने विशेषज्ञ समिति की लगभग सभी सिफारिशों को लागू करने का भरोसा दिलाया है।

विशेषज्ञ पैनल की भूमिका रही अहम

NEET UG परीक्षा को लेकर हुई पारदर्शिता और संचालन से जुड़ी आलोचनाओं के बाद, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर केंद्र सरकार ने इसरो के पूर्व प्रमुख के. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक सात सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठित की थी। इस समिति का उद्देश्य था, NEET परीक्षा प्रणाली में सुधार और NTA की जवाबदेही को मजबूत करना।

केंद्र ने दिखाई तत्परता, केवल ऑनलाइन परीक्षा पर जताई असहमति

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को सूचित किया कि विशेषज्ञ पैनल की सभी सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं, सिवाय एक के — NEET UG को पूरी तरह ऑनलाइन आयोजित करने का सुझाव। उन्होंने बताया कि देश में 26 लाख से अधिक छात्र इस परीक्षा में बैठते हैं, और हर क्षेत्र में इंटरनेट व डिजिटल संसाधनों की समान उपलब्धता न होने के कारण, यह सिफारिश फिलहाल व्यवहारिक नहीं है।

कोर्ट का केंद्र पर भरोसा, याचिका निपटाई

पीठ ने केंद्र द्वारा उठाए गए कदमों और प्रस्तुत घटनाक्रमों को देखते हुए कहा कि अब इस मामले में किसी अतिरिक्त आदेश की आवश्यकता नहीं है। इससे पहले, 2023 में अदालत ने परीक्षा रद्द करने की मांग को खारिज करते हुए कहा था कि परीक्षा में गड़बड़ी या पेपर लीक के पर्याप्त प्रमाण नहीं हैं। 2024 में NEET UG में रिकॉर्ड 23 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने भाग लिया, जो कि परीक्षा की लोकप्रियता और प्रतिस्पर्धा को दर्शाता है। परीक्षा MBBS, BDS, आयुष और अन्य अंडरग्रेजुएट मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है।

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