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केरल में शिक्षकों को चुनाव से पहले बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ते में हुआ इजाफा

केरल में शिक्षकों को चुनाव से पहले बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ते में हुआ इजाफा

केरल सरकार ने चुनाव से पहले शिक्षकों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की। अक्टूबर 2025 से लागू डीए 46% और 230% कर दी गई है, जिससे उनकी मासिक आय में वास्तविक बढ़ोतरी होगी।

Kerala: केरल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने शिक्षकों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में बढ़ोतरी का बड़ा तोहफा दिया है। यह निर्णय यूजीसी, एआईसीटीई और चिकित्सा शिक्षा योजनाओं के तहत काम कर रहे शिक्षकों और संबंधित पेंशनभोगियों पर लागू होगा। सरकार ने कहा है कि यह बढ़ोतरी अक्टूबर 2025 से लागू होगी और इससे शिक्षकों और पेंशनभोगियों की सैलरी में वास्तविक वृद्धि होगी।

शिक्षकों के डीए में हुआ इजाफा

सरकार के आदेश के अनुसार, जनवरी 2016 या उसके बाद संशोधित वेतनमान में शामिल शिक्षण कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 42 प्रतिशत से बढ़ाकर 46 प्रतिशत कर दिया गया है। वहीं, जनवरी 2006 या उसके बाद छठे वेतनमान में शामिल शिक्षकों के लिए डीए 221 प्रतिशत से बढ़ाकर 230 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे कर्मचारियों की मासिक आय में स्पष्ट बढ़ोतरी होगी और महंगाई के असर को कम करने में मदद मिलेगी।

पेंशनभोगियों के लिए भी राहत

केवल शिक्षकों ही नहीं, बल्कि पेंशनभोगियों को भी इसका लाभ मिलेगा। जिन पेंशनभोगियों की पेंशन 2020 के सरकारी आदेश के अनुसार संशोधित की गई थी, उनका डीआर 42 प्रतिशत से बढ़ाकर 46 प्रतिशत कर दिया गया है। वहीं, जिनकी पेंशन संशोधित नहीं की गई थी, उनके लिए डीआर 221 प्रतिशत से बढ़ाकर 230 प्रतिशत कर दिया गया है। यह कदम पेंशनभोगियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के उद्देश्य से लिया गया है।

लागू होने की तिथि और प्रभाव

सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह बढ़ोतरी अक्टूबर 2025 की देय सैलरी से लागू होगी। पेंशनभोगियों के लिए डीआर वृद्धि नवंबर 2025 की देय पेंशन के साथ लागू होगी। इससे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की वित्तीय स्थिति में मजबूती आएगी और महंगाई के बढ़ते दबाव को कम करने में मदद मिलेगी।

पहले भी हुई थी डीए-डीआर में बढ़ोतरी

इसके पहले गुरुवार को केरल वित्त विभाग ने कर्मचारियों, शिक्षकों, सहायता प्राप्त स्कूलों, निजी कॉलेजों और पॉलिटेक्निक के कर्मचारियों, पूर्णकालिक आकस्मिक कर्मचारियों और स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के डीए और डीआर को 18 प्रतिशत से बढ़ाकर 22 प्रतिशत किया था।

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