सुलतानपुर: माघ मेला 2026 के मद्देनज़र मार्ग डायवर्जन लागू, भारी वाहनों पर रहेगा प्रतिबंध

सुलतानपुर: माघ मेला 2026 के मद्देनज़र मार्ग डायवर्जन लागू, भारी वाहनों पर रहेगा प्रतिबंध

सुलतानपुर - माघ मेला 2026 के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ और यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने मार्ग डायवर्जन लागू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत शहर में भारी और मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा।

प्रशासन के अनुसार सुलतानपुर से प्रयागराज की ओर जाने वाले भारी वाहनों को पयागीपुर चौराहा और लंभुआ चौकिया मोड़ से डायवर्ट कर अन्य मार्गों से भेजा जाएगा। यह व्यवस्था माघ मेले की प्रमुख स्नान तिथियों पर लागू रहेगी।

डायवर्जन और प्रतिबंध की अवधि इस प्रकार तय की गई है
3 जनवरी (पौष पूर्णिमा) से भीड़ समाप्त होने तक
15 जनवरी (मकर संक्रांति)
18–19 जनवरी (मौनी अमावस्या)
23 जनवरी (बसंत पंचमी)
1–2 फरवरी (माघ पूर्णिमा)
15–16 फरवरी (महाशिवरात्रि)

इस दौरान केवल आपातकालीन और आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। प्रशासन ने वाहन चालकों और श्रद्धालुओं से यात्रा से पहले मार्ग की जानकारी लेने और नियमों का पालन करने की अपील की है।

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