भर्ती परीक्षाओं के लिए सख्त हुआ नियम, कैंडिडेट्स को सेंटर में सिर्फ पेन की अनुमति

भर्ती परीक्षाओं के लिए सख्त हुआ नियम, कैंडिडेट्स को सेंटर में सिर्फ पेन की अनुमति

यूपी सरकार ने पुलिस भर्ती परीक्षाओं की सुरक्षा और निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए सख्त नियम लागू कर दिए हैं। अब अभ्यर्थियों को केवल पेन और वैध पहचान पत्र लेकर परीक्षा केंद्र में प्रवेश मिलेगा। साथ ही, मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की नियुक्तियों में देरी नहीं होगी और सभी लंबित मामलों को तीन महीने में निपटाने के निर्देश दिए गए हैं।

UP Police Recruitment Guidelines: उत्तर प्रदेश में पुलिस उप निरीक्षक और समकक्ष पदों की भर्ती परीक्षा की सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने नए सख्त नियम लागू किए हैं। परीक्षा 14 और 15 मार्च को राज्यभर में 1090 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी, जिसमें 15,75,760 अभ्यर्थी शामिल होंगे। केवल काले या नीले पेन और वैध पहचान पत्र वाले उम्मीदवारों को ही प्रवेश दिया जाएगा। इसके साथ ही मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की नियुक्तियों को तीन महीने के भीतर पूरा करने का आदेश भी जारी किया गया है।

सुरक्षा और पारदर्शिता पर जोर

मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों, पुलिस कमिश्नरों और वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि परीक्षा की पूरी प्रक्रिया में सतर्कता बरती जाए। प्रशिक्षण और ब्रीफिंग से कर्मचारियों को परीक्षा संचालन में पूरी पारदर्शिता और जिम्मेदारी निभाने को कहा गया है। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा ने भी बोर्ड के मानक संचालन प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन करने को कहा है।

साथ ही, परीक्षा के 4543 पदों के लिए राज्यभर में 1090 केंद्र बनाए गए हैं और 14 व 15 मार्च को दो पालियों में आयोजित की जाएगी। कुल 15,75,760 अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे, जिसके कारण सुरक्षा और व्यवस्थाओं को विशेष रूप से मजबूत किया गया है।

मृत कर्मचारियों के आश्रितों को त्वरित राहत

शासन ने यह भी निर्देश दिए हैं कि सेवाकाल के दौरान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को मिलने वाली नियुक्तियों में देरी नहीं हो। सभी लंबित मामलों का निस्तारण अधिकतम तीन महीने के भीतर पूरा करना अनिवार्य होगा, ताकि परिवारों को तुरंत आर्थिक सहारा मिल सके।

यूपी सरकार ने पुलिस भर्ती परीक्षाओं की सुरक्षा और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए कड़े नियम लागू कर दिए हैं। परीक्षा केंद्रों पर केवल पेन और वैध पहचान पत्र स्वीकार किए जाएंगे और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की नियुक्तियों में अब समयबद्धता सुनिश्चित होगी।

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