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डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी अदालत से बड़ा झटका, कोर्ट ने फास्ट-ट्रैक डिपोर्टेशन पॉलिसी को बताया असंवैधानिक

डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी अदालत से बड़ा झटका, कोर्ट ने फास्ट-ट्रैक डिपोर्टेशन पॉलिसी को बताया असंवैधानिक

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अदालत से एक और झटका लगा है। टैरिफ को गैरकानूनी करार देने के बाद अब कोर्ट ने उनके फास्ट ट्रैक डिपोर्टेशन फैसले की आलोचना की है।

वॉशिंगटन: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) को एक बार फिर अदालत से करारा झटका लगा है। वॉशिंगटन डीसी की जिला अदालत ने उनकी विवादित फास्ट-ट्रैक डिपोर्टेशन पॉलिसी (Fast Track Deportation Policy) को असंवैधानिक ठहराते हुए इसे अप्रवासियों के अधिकारों का हनन बताया है। अदालत ने साफ कहा कि बिना उचित प्रक्रिया के लोगों को हिरासत में लेकर देश से बाहर करना लोकतांत्रिक मूल्यों और इंसानी हकों के खिलाफ है।

यह फैसला ऐसे समय पर आया है जब कुछ ही दिन पहले संघीय अदालत ने ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए टैरिफ (Tariffs) को भी गैरकानूनी बताया था। लगातार मिल रहे इन फैसलों ने ट्रंप की नीतियों और उनके कानूनी औचित्य पर गहरी चोट की है।

क्या है मामला?

जिला अदालत की जज जिया कॉब (Jia Cobb) ने अपने फैसले में कहा कि ट्रंप प्रशासन ने जनवरी 2025 से अप्रवासियों के खिलाफ आक्रामक अभियान शुरू किया था। इसके तहत ऐसे लोगों को कहीं भी गिरफ्तार किया जा रहा था जिनके पास अमेरिकी नागरिकता (US Citizenship) के कागजात नहीं हैं और यह साबित करने का भी सबूत नहीं है कि वे कम से कम दो साल से अमेरिका में रह रहे हैं।

जज के अनुसार, पहले भी अमेरिका में अप्रवासियों की पहचान कर उन्हें डिपोर्ट किया जाता रहा है, लेकिन इस बार प्रक्रिया को बेहद तेज और कठोर बना दिया गया था। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि “हर स्थिति में डिपोर्टेशन पर जोर देना उचित नहीं है। हर इंसान को निष्पक्ष सुनवाई और अपने पक्ष को रखने का अधिकार मिलना चाहिए।”

ट्रंप प्रशासन की प्रतिक्रिया

इस फैसले से ट्रंप प्रशासन हिल गया है और उसने तुरंत अदालत से रोक लगाने की अपील की। प्रशासन का कहना है कि यह फैसला अमेरिकी सुरक्षा और कानून-व्यवस्था के लिए खतरा बन सकता है। व्हाइट हाउस ने साफ किया है कि वह इस मामले को सुप्रीम कोर्ट (US Supreme Court) तक लेकर जाएगा। हालांकि, जिला अदालत ने रोक लगाने की मांग को ठुकरा दिया है।

पहले भी मिला झटका – टैरिफ गैरकानूनी

यह पहला मौका नहीं है जब ट्रंप की नीतियों को कोर्ट ने खारिज किया हो। हाल ही में अमेरिका की एक संघीय अदालत ने उनके द्वारा लगाए गए टैरिफ (Import Tariffs) को भी अवैध करार दिया था। अदालत ने न सिर्फ टैरिफ हटाने का आदेश दिया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए ट्रंप प्रशासन को 14 अक्टूबर तक का समय भी दिया है।

यह फैसला अमेरिकी व्यापार जगत और वैश्विक बाजारों के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि ट्रंप की टैरिफ नीति के चलते अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर भारी असर पड़ा था। अमेरिका और दुनिया भर के ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स (Human Rights Groups) ने इस फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि यह कदम उन लाखों अप्रवासियों के लिए राहत लेकर आया है, जिन्हें बिना सुनवाई और कानूनी प्रक्रिया के देश से बाहर निकाला जा रहा था।

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