राजधानी दिल्ली के चर्चित कंझावला हिट एंड रन केस में 21 महीने बाद अदालत ने अहम फैसला सुनाया है। रोहिणी की मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल (MACT) कोर्ट ने मृतका अंजलि सिंह के परिवार को ₹36,69,700 (36 लाख 69 हजार 700 रुपये) का मुआवजा देने का आदेश दिया है।
Kanjhawala Hit and Run Case: दिल्ली के बहुचर्चित कंझावला हिट एंड रन केस में रोहिणी कोर्ट ने मृतका अंजलि के परिवार के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने पीड़िता के परिजनों को ₹36 लाख 69 हजार 700 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। अदालत ने माना कि यह हादसा आरोपी अमित खन्ना की लापरवाही के कारण हुआ था।
यह फैसला 27 अक्टूबर को जिला न्यायाधीश (MACT) विक्रम ने सुनाया। न्यायालय ने आदेश दिया है कि बीमा कंपनी बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड इस राशि को 30 दिनों के भीतर अदालत में जमा करे।
कोर्ट का फैसला: बीमा कंपनी देगी मुआवजा, ड्राइवर से वसूली का अधिकार बरकरार
यह फैसला 27 अक्टूबर 2025 को जिला न्यायाधीश (MACT) विक्रम की अदालत ने सुनाया। कोर्ट ने आदेश दिया कि बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी 30 दिनों के भीतर यह राशि मृतका के परिवार को दे। साथ ही, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि चूंकि दुर्घटना के समय आरोपी ड्राइवर अमित खन्ना के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, इसलिए बीमा कंपनी भुगतान के बाद यह राशि अमित खन्ना और वाहन मालिक लोकेश प्रसाद शर्मा से वसूल सकती है।
अदालत ने आदेश में कहा कि “CCTV फुटेज से वाहन की पहचान और दुर्घटना की स्थिति स्पष्ट रूप से साबित होती है। चालक की लापरवाही इस दुर्घटना का प्रमुख कारण रही। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि मुआवजा राशि पर 7.5% वार्षिक ब्याज दर लागू होगी, जिसकी गणना 3 अप्रैल 2023 से की जाएगी — यानी दुर्घटना के बाद से लेकर भुगतान की तारीख तक परिवार को ब्याज भी मिलेगा।

हादसे की रात: 31 दिसंबर 2022 की वो दर्दनाक घटना
यह हादसा दिल्ली के सुल्तानपुरी-कंझावला रोड पर 31 दिसंबर 2022 की रात को हुआ था। मृतका अंजलि सिंह, जो एक इवेंट मैनेजमेंट फर्म में काम करती थी, अपनी स्कूटी पर घर लौट रही थी। तभी शनी बाजार रोड पर पीछे से आती ग्रे रंग की बलेनो कार (DL8CAQxxxx) ने उसकी स्कूटी को जोरदार टक्कर मारी।
अंजलि की दोस्त निधि, जो उस वक्त उसके साथ थी, स्कूटी से गिरकर बच गई। लेकिन अंजलि कार के नीचे फँस गई और कई किलोमीटर तक घसीटी गई। बाद में पुलिस को उसका शव कंझावला-कुतुबगढ़ रोड पर नग्न अवस्था में मिला। मौके से एक काला जूता, स्कार्फ, ईयरपॉड और स्कूटी के टूटे हिस्से बरामद हुए थे।
दिल्ली पुलिस की जांच में यह साबित हुआ कि दुर्घटना के समय अमित खन्ना ही कार चला रहा था। फॉरेंसिक रिपोर्ट और CCTV फुटेज से यह तथ्य प्रमाणित हुआ। इसके आधार पर पुलिस ने IPC की धारा 279 (लापरवाही से वाहन चलाना) और 304A (लापरवाही से मृत्यु कारित करना) के तहत चार्जशीट दाखिल की।
मृतका की मां रेखा देवी ने अपनी दो बेटियों और छोटे बेटे के साथ मिलकर अदालत में मुआवजे की याचिका दायर की थी। हालांकि अदालत ने माना कि मृतका की आमदनी से संबंधित ठोस दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे, लेकिन न्यायाधीश ने अनुमानित आय और परिवार की आर्थिक निर्भरता को देखते हुए मुआवजा तय किया।













