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ओडिशा सरकार ने आधिकारिक संवादों में ‘हरिजन’ शब्द के इस्तेमाल पर लगाई रोक, जानें वजह

ओडिशा सरकार ने आधिकारिक संवादों में ‘हरिजन’ शब्द के इस्तेमाल पर लगाई रोक, जानें वजह

ओडिशा सरकार ने ‘हरिजन’ शब्द के आधिकारिक उपयोग पर रोक लगा दी है। सभी विभाग, संस्थान और रिकॉर्ड अब ‘अनुसूचित जाति’ शब्द का प्रयोग करेंगे। यह फैसला ओएचआरसी के दिशा-निर्देश के बाद लिया गया।

Odisha: ओडिशा सरकार ने राज्य के सभी सरकारी विभागों, सार्वजनिक संस्थानों और शैक्षणिक संस्थानों को निर्देश जारी किए हैं कि किसी भी आधिकारिक संवाद, दस्तावेज या अभिलेख में ‘हरिजन’ शब्द का इस्तेमाल न किया जाए। यह आदेश अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) विकास, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा जारी किया गया है।

ओएचआरसी के दिशा-निर्देश के बाद उठाया गया कदम

राज्य सरकार का यह फैसला ओडिशा मानवाधिकार आयोग (OHRC) के दिशा-निर्देशों के बाद लिया गया है। आयोग ने स्पष्ट किया था कि ‘हरिजन’ शब्द का प्रयोग संवैधानिक और कानूनी दृष्टि से उचित नहीं है, इसलिए इसे आधिकारिक रूप से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।

आधिकारिक पत्र में स्पष्ट निर्देश

मंगलवार को विभाग के आयुक्त-सह-सचिव द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि अनुसूचित जातियों के लिए संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत निर्धारित शब्दावली का ही उपयोग किया जाए। पत्र में यह भी बताया गया है कि अंग्रेजी में ‘Scheduled Caste’ और उड़िया या अन्य मान्यता प्राप्त भाषाओं में ‘अनुसूचित जाति’ जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाए।

किन्हें भेजा गया आदेश

यह पत्र राज्य के सभी अतिरिक्त मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों और आयुक्त-सह-सचिवों को भेजा गया है। इसके तहत संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि किसी भी सरकारी संवाद, प्रकाशन, जाति प्रमाण पत्र, विभागीय नाम या अन्य दस्तावेजों में ‘हरिजन’ शब्द का उपयोग न हो।

मौजूदा रिकॉर्ड्स को भी किया जाएगा अपडेट

निर्देश में यह भी कहा गया है कि संबंधित विभाग अपने कर्मचारियों को इस आदेश की जानकारी दें और पुराने दस्तावेजों व अभिलेखों को भी अपडेट करें। साथ ही, विभागों को इस कार्रवाई की अनुपालन रिपोर्ट भी सरकार को सौंपनी होगी।

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