डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS) ने 16 अक्टूबर 2025 से अमेरिका में पैरोल की मांग करने वाले इमिग्रेंट्स के लिए 1,000 अमेरिकी डॉलर (लगभग ₹88,000) की फीस लागू कर दी है।
वाशिंगटन: अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS) ने 16 अक्टूबर 2025 से अमेरिका में इमीग्रेशन पैरोल चाहने वाले लोगों के लिए 1,000 अमेरिकी डॉलर (लगभग 88,000 रुपये) की फीस लागू कर दी है। यह नया नियम उन इमिग्रेंट्स पर लागू होगा जो पहले से ही यूनाइटेड स्टेट्स में मौजूद हैं और जिनसे पैरोल या री-पैरोल मंजूरी दी जाएगी।
पैरोल शुल्क का उद्देश्य डिपार्टमेंट के संसाधनों का बैलेंस बनाए रखना और प्रक्रिया को व्यवस्थित करना है। हालांकि, कुछ विशेष श्रेणियों के लोगों को मानवीय और सार्वजनिक हित के मामलों में इस शुल्क से छूट दी गई है।
कौन देगा 1,000 डॉलर फीस?
यूएस सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज (USCIS) के अनुसार, यह शुल्क उन लोगों से लिया जाएगा जो:
- यूनाइटेड स्टेट्स में फिजिकली मौजूद हैं।
- पैरोल या पैरोल का नया समय (री-पैरोल) प्राप्त कर रहे हैं।
USCIS ने स्पष्ट किया है कि आवेदन के साथ फॉर्म I-131 (ट्रैवल डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन) पर पहले से फीस जमा करने की जरूरत नहीं होगी। फीस का भुगतान केवल उस समय लिया जाएगा जब पैरोल को मंजूरी दी जाती है। इस प्रक्रिया से यह सुनिश्चित होता है कि केवल योग्य उम्मीदवारों से ही शुल्क लिया जाए। DHS ने यह भी कहा कि फीस को महंगाई के अनुसार सालाना समायोजित किया जाएगा, ताकि प्रशासनिक खर्चों और इमीग्रेशन प्रक्रियाओं की लागत को संतुलित किया जा सके।
कौन नहीं देगा फीस – छूट पाने वाले वर्ग
फेडरल रजिस्टर नोटिस में कुछ विशेष श्रेणियों के लोगों को पैरोल फीस से छूट दी गई है। ये मुख्य रूप से मानवीय और सार्वजनिक हित के मामलों में शामिल हैं। इनमें प्रमुख हैं:
- मेडिकल इमरजेंसी: जिन लोगों को जानलेवा बीमारी है और वे अपने देश में इलाज नहीं करवा पा रहे।
- माता-पिता या गार्जियन: मेडिकल इमरजेंसी के तहत नाबालिगों के साथ आने वाले।
- ऑर्गन या टिशू डोनर: वे लोग जो अमेरिका में ऑर्गन या टिशू डोनेट करने के लिए आ रहे हैं।
- किसी मरते हुए रिश्तेदार से मिलने जाने वाले: जिन लोगों को तुरंत अमेरिका पहुंचना जरूरी है।
- गोद लिए गए बच्चे: जिन्हें फाइनल वीजा मिला है और तुरंत मेडिकल सहायता की जरूरत है।
- एडजस्टमेंट एप्लिकेंट के लिए एडवांस पैरोल: INA के सेक्शन 245 के तहत स्टेटस एडजस्टमेंट के लिए लौट रहे आवेदनकर्ता।
- इमिग्रेशन हियरिंग के लिए पैरोल: आस-पास के देशों से हियरिंग के लिए लौटने वाले विदेशी नागरिक।
- क्यूबा और हैती के एंट्री वाले: 1980 के रिफ्यूजी एजुकेशन असिस्टेंस एक्ट के सेक्शन 501(e) के तहत स्टेटस वाले लोग।
- लॉ एनफोर्समेंट असिस्टेंस: वे लोग जो आवश्यक पब्लिक बेनिफिट देते हैं, जैसे कानूनी या इन्वेस्टिगेटिव मामलों में अमेरिकी अधिकारियों की मदद करना।
USCIS ने कहा कि इन श्रेणियों में आने वाले लोगों को शुल्क से राहत मिलेगी और उन्हें पैरोल मंजूरी के लिए भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी।