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प्रतापगढ़ का हिस्ट्रीशीटर गांजा तस्कर लोहा — अब एक वर्ष और जेल में रहेगा

प्रतापगढ़ का हिस्ट्रीशीटर गांजा तस्कर लोहा — अब एक वर्ष और जेल में रहेगा

प्रतापगढ़ का हिस्ट्रीशीटर गांजा तस्कर लोहा यादव एक बार फिर सुर्खियों में है। उसे एक साल और जेल में रखने का आदेश उच्च न्यायालय ने दिया है। इससे पहले, लोहा यादव को इस साल अप्रैल में 61 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया था। उस पर प्रतापगढ़, जौनपुर, गाजीपुर जैसे जनपदों में 20 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। वह मादक पदार्थों की तस्करी में कई बार जेल जा चुका है। अब उसे पीआइटीएनडीपीएस एक्ट के तहत एक साल तक जेल में रखने का आदेश जारी किया गया है।

पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर के अनुसार, लोहा यादव लवेदा गांव का निवासी है और मादक पदार्थों की तस्करी करने का गिरोह चलाता है। उसे देल्हूपुर पुलिस और लखनऊ की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) ने 61 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया था। प्रशासन ने उसकी आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए उसे जेल में रखने का अनुरोध किया था, जिसे उच्च न्यायालय ने स्वीकार कर लिया।

इस कार्रवाई से पुलिस को मादक पदार्थों की तस्करी के रैकेट को तोड़ने में मदद मिलेगी।

लोहा यादव, प्रतापगढ़ जिले के लवेदा गांव का निवासी, एक कुख्यात गांजा तस्कर है। उसे हाल ही में उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय ने पीआइटीएनडीपीएस एक्ट (Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs एंड PsychotropicSubstances Act) के तहत एक और वर्ष तक जेल में रखने का आदेश दिया है। इससे पहले, अप्रैल 2025 में, उसे 61 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया था, और उसके खिलाफ प्रतापगढ़, जौनपुर, गाजीपुर जैसे जिलों में 20 से अधिक मामले दर्ज हैं। वह मादक पदार्थों की तस्करी में कई बार जेल जा चुका है।

पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर के अनुसार, लोहा यादव मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला एक गिरोह चलाता है। उसे देल्हूपुर पुलिस और लखनऊ की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) ने 61 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया था। प्रशासन ने उसकी आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए उसे जेल में रखने का अनुरोध किया था, जिसे उच्च न्यायालय ने स्वीकार कर लिया।

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