बिहार में वोटर लिस्ट अपडेट को लेकर चुनाव आयोग ने नियमों में ढील दी है। अब मतदाता बिना दस्तावेज भी गणना फॉर्म भर सकते हैं। अंतिम तिथि 26 जुलाई तय की गई है।
Bihar Voter List: बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी के बीच मतदाता सूची को लेकर चल रहे विवाद के बीच चुनाव आयोग ने आम नागरिकों को राहत दी है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि अब मतदाता गणना फॉर्म बिना दस्तावेज या फोटो के भी भरकर जमा कर सकते हैं। यह घोषणा अखबारों में दिए गए विज्ञापन के माध्यम से की गई है।
बिना दस्तावेज फॉर्म स्वीकार
चुनाव आयोग ने साफ किया है कि यदि किसी मतदाता के पास आवश्यक दस्तावेज या फोटो उपलब्ध नहीं है, तो भी वे गणना प्रपत्र भरकर उसे बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) को जमा कर सकते हैं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रहे। आयोग ने लोगों से अपील की है कि वे समय रहते फॉर्म भरें और उसे संबंधित अधिकारी को सौंप दें।
पुराने मतदाता सूची धारकों को छूट
आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि 1 जनवरी 2003 तक जिन लोगों का नाम मतदाता सूची में दर्ज है, उन्हें कोई भी अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। यह जानकारी चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आयोग के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति के पास दस्तावेज हैं, तो आवेदन की प्रक्रिया सरल हो जाएगी। लेकिन दस्तावेज न होने पर भी उनका आवेदन स्थानीय जांच या अन्य प्रमाण के आधार पर स्वीकार किया जाएगा।
फॉर्म भरने की अंतिम तिथि
चुनाव आयोग ने विज्ञापन में गणना फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 26 जुलाई 2025 तय की है। यह प्रक्रिया 25 जून से शुरू हो चुकी है। मतदाता सूची का प्रारूप 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित किया जाएगा। इसके बाद 1 अगस्त से 1 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज की जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 30 सितंबर 2025 को किया जाएगा।
वालंटियर सुविधा भी उपलब्ध
चुनाव आयोग ने वृद्ध, दिव्यांग और विशेष श्रेणी के मतदाताओं के लिए वालंटियर सुविधा की भी घोषणा की है। इसके तहत पात्र मतदाताओं की सहायता के लिए वालंटियर तैनात किए जाएंगे ताकि वे प्रक्रिया को बिना कठिनाई के पूरा कर सकें।
ऑनलाइन फॉर्म की सुविधा
आयोग ने ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी दी है। इसके लिए विज्ञापन में एक QR कोड जारी किया गया है जिससे मतदाता सीधे संबंधित पोर्टल पर पहुंचकर फॉर्म भर सकते हैं। यह व्यवस्था उन लोगों के लिए खास उपयोगी है जो तकनीक के माध्यम से आवेदन करना चाहते हैं।
सभी मतदाताओं के लिए जरूरी है गणना फॉर्म
चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि भले ही किसी मतदाता का वोटर कार्ड पहले से बना हुआ हो, फिर भी उन्हें गणना फॉर्म भरना अनिवार्य है। इसका उद्देश्य वोटर लिस्ट को अपडेट करना है ताकि आगामी चुनाव में किसी भी तरह की गड़बड़ी से बचा जा सके।
मुख्य चुनाव आयुक्त का बयान
इस मुद्दे पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने जानकारी दी कि पिछले चार महीनों में चुनाव आयोग ने सभी विधानसभा क्षेत्रों और जिलों में लगभग 5000 बैठकें आयोजित की हैं। इनमें 28,000 से अधिक लोग और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि आयोग का सभी राजनीतिक दलों से नियमित संवाद बना रहता है और उनकी शंकाओं का समाधान किया जाता है।