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दिल्ली में 13 सितंबर को आयोजित होगी 'नेशनल लोक अदालत', ट्रैफिक चालान से छूट पाने का सुनहरा मौका

दिल्ली में 13 सितंबर को आयोजित होगी 'नेशनल लोक अदालत', ट्रैफिक चालान से छूट पाने का सुनहरा मौका

दिल्ली के वाहन चालकों के लिए एक बार फिर सुनहरा अवसर आया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने मिलकर 13 सितंबर 2025 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया है।

नई दिल्ली: दिल्ली के वाहन मालिकों के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। 13 सितंबर 2025 को दिल्ली में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर वाहन चालकों को अपने बकाया ट्रैफिक चालान और नोटिस छूट के साथ निपटाने का अवसर मिलेगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के संयुक्त प्रयास से आयोजित यह अदालत वाहन मालिकों के लिए सुनहरा अवसर साबित हो सकती है।

दिल्ली में लोक अदालत कहां-कहां लगेगी

लोक अदालत सात कोर्ट परिसरों में आयोजित होगी। ये कोर्ट परिसर निम्नलिखित हैं:

  • पटियाला हाउस कोर्ट
  • कड़कड़डूमा कोर्ट
  • तीस हजारी कोर्ट
  • राउज एवेन्यू कोर्ट
  • द्वारका कोर्ट
  • साकेत कोर्ट
  • रोहिणी कोर्ट

इन सभी स्थानों पर अदालत सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक खुली रहेगी। वाहन मालिक इसी समय के दौरान अपने चालान का निपटारा कर सकते हैं।

वाहन मालिकों को लोक अदालत में क्या करना होगा

लोक अदालत में लाभ उठाने के लिए वाहन मालिकों को कुछ जरूरी कदम उठाने होंगे:

  • चालान और नोटिस डाउनलोड करना
    • वाहन मालिकों को दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट से अपने बकाया चालान या नोटिस डाउनलोड करने होंगे।
    • यह सुविधा 8 सितंबर 2025 से शुरू हो चुकी है।
    • प्रतिदिन अधिकतम 60,000 चालान डाउनलोड किए जा सकते हैं।
    • कुल मिलाकर लोक अदालत से पहले 1,80,000 चालान डाउनलोड किए जा सकेंगे।
  • स्लॉट बुकिंग और टोकन रजिस्ट्रेशन
    • लोक अदालत में जाने से पहले ऑनलाइन टोकन रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा।
    • इससे अदालत में आने वाले लोगों के लिए समय प्रबंधन और सुविधा सुनिश्चित की जाएगी।

आवश्यक दस्तावेज

लोक अदालत में उपस्थित होने वाले वाहन मालिकों को अपने साथ कुछ दस्तावेज अनिवार्य रूप से लाने होंगे:

  • चालान/नोटिस की प्रिंटेड कॉपी
  • वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC)
  • वैध पहचान पत्र, जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस

इन दस्तावेजों के बिना लोक अदालत में लाभ नहीं लिया जा सकता। नेशनल लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य वाहन मालिकों को अपने बकाया चालान और नोटिस का सहज और त्वरित निपटारा करने का अवसर देना है। इस पहल से ट्रैफिक नियमों के पालन में सुधार की उम्मीद की जा रही है और साथ ही आर्थिक राहत भी मिलेगी।

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