भारत में ड्रोन अब सिर्फ फोटोग्राफी तक सीमित नहीं हैं, बल्कि कृषि, सुरक्षा, सर्वेक्षण और डिलीवरी में भी इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन DGCA के ड्रोन रूल्स 2021 के तहत बिना रजिस्ट्रेशन और रिमोट पायलट लाइसेंस (RPL) के ड्रोन उड़ाना गैरकानूनी है। नो-फ्लाई ज़ोन और उड़ान नियमों का उल्लंघन भारी जुर्माने और ड्रोन जब्ती तक ले जा सकता है।
Dron Rules: भारत में ड्रोन तकनीक तेजी से फैल रही है और अब यह सिर्फ फोटोग्राफी तक सीमित नहीं रह गई है। DGCA के ड्रोन रूल्स 2021 के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को ड्रोन उड़ाने से पहले रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस लेना अनिवार्य है। नियमों में नो-फ्लाई ज़ोन, रात में उड़ान पर पाबंदी और भीड़ या निजी संपत्ति के ऊपर अनुमति लेना शामिल है। यह नियम सुरक्षा और कानूनी पालन सुनिश्चित करने के लिए लागू हैं। योग्य प्रशिक्षण और RPL लेने के बाद ही व्यावसायिक उड़ान संभव है।
रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस की अनिवार्यता
हर ड्रोन को DGCA के Digital Sky Platform पर रजिस्टर करना जरूरी है। बिना रजिस्ट्रेशन ड्रोन उड़ाना गैरकानूनी है। ड्रोन को वजन के आधार पर पांच श्रेणियों में बांटा गया है Nano, Micro, Small, Medium और Large। Nano ड्रोन (250 ग्राम तक) आमतौर पर बिना लाइसेंस उड़ाए जा सकते हैं, लेकिन Micro और बड़े ड्रोन को उड़ाने के लिए रिमोट पायलट लाइसेंस (RPL) आवश्यक है।
नो-फ्लाई ज़ोन और उड़ान की पाबंदियां
कुछ जगहों पर ड्रोन उड़ाना पूरी तरह मना है, जैसे एयरपोर्ट, सैन्य क्षेत्र, सरकारी भवन और राष्ट्रपति या राज्यपाल के निवास। रात में बिना अनुमति ड्रोन उड़ाना भी प्रतिबंधित है। निजी संपत्ति और लोगों की भीड़ के ऊपर उड़ाने से पहले अनुमति लेना जरूरी है। इन नियमों का उल्लंघन करने पर 25,000 से 5 लाख रुपये तक का जुर्माना और ड्रोन जब्त होने का जोखिम रहता है।
प्रशिक्षण और व्यावसायिक ड्रोन उड़ान
यदि आप 18 साल से अधिक हैं और ड्रोन का व्यावसायिक इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपको DGCA मान्यता प्राप्त ड्रोन ट्रेनिंग ऑर्गनाइजेशन (DTO) से प्रशिक्षण लेना होगा। प्रशिक्षण और परीक्षा पास करने के बाद ही रिमोट पायलट लाइसेंस (RPL) जारी होता है। सही प्रशिक्षण और लाइसेंस ड्रोन उड़ाने में सुरक्षा और कानूनी सुरक्षा दोनों सुनिश्चित करता है।
ड्रोन तकनीक ने जीवन को आसान और सुविधाजनक बनाया है, लेकिन इसके उपयोग में सावधानी और जिम्मेदारी जरूरी है। रजिस्ट्रेशन, उचित अनुमति और DGCA के नियमों का पालन करके ही ड्रोन कानूनी रूप से उड़ाया जा सकता है।