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EPFO में बड़ा बदलाव: PF की रकम ट्रांसफर और निकालने के नए विकल्प, जानिए पूरी डिटेल

EPFO में बड़ा बदलाव: PF की रकम ट्रांसफर और निकालने के नए विकल्प, जानिए पूरी डिटेल

EPFO सदस्यों को अब नया विकल्प मिला है, जिससे वे अपनी PF रकम को पेंशन अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। नई योजना के तहत सदस्य केवल 12 महीने और 36 महीने तक बेरोजगार रहने पर ही पूरी रकम निकाल सकेंगे और खाते में कम से कम 25% राशि हमेशा सुरक्षित रखनी होगी। यह बदलाव लगभग 30 करोड़ सदस्यों के लिए फायदेमंद होगा।

EPFO: नई योजना के तहत, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सदस्य अब अपनी PF और पेंशन की रकम पेंशन अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। केंद्रीय बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सदस्य केवल 12 महीने (PF) और 36 महीने (पेंशन) तक बेरोजगार रहने पर पूरी रकम निकाल सकेंगे। खाते में हमेशा कम से कम 25% राशि सुरक्षित रहेगी, जबकि शेष 75% रकम साल में छह बार तक निकाली जा सकेगी। श्रम मंत्री मनसुख मांडविया के अनुसार, यह बदलाव करीब 30 करोड़ सदस्यों को लाभ पहुंचाएगा और रिटायरमेंट के लिए बेहतर फंड तैयार करने में मदद करेगा।

नए नियम क्या हैं

EPFO के केंद्रीय बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ ने सदस्यता संबंधी नियमों में संशोधन किया है। नए नियमों के अनुसार, सदस्य अपनी पूरी PF और पेंशन की रकम तभी निकाल पाएंगे, जब वे क्रमशः 12 महीने और 36 महीने तक बेरोजगार रहें। इसके अलावा, हर सदस्य को अपने PF खाते में हमेशा कम से कम 25% रकम बनाए रखनी होगी।

श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि पहले सदस्य दो महीने की लगातार बेरोजगारी के बाद पूरी रकम निकाल सकते थे और कोई न्यूनतम बैलेंस शर्त नहीं थी। नए नियम के तहत, अब खाते में 25% राशि हमेशा सुरक्षित रहेगी और बाकी 75% रकम साल में छह बार तक निकाली जा सकेगी।

बदलाव की वजह

सरकार ने यह बदलाव इसलिए किया है क्योंकि EPFO के लगभग 87% सदस्यों के पास सेटलमेंट के समय खाते में 1 लाख रुपये से भी कम राशि होती है। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि सदस्यों के पास रिटायरमेंट के समय पर्याप्त रकम उपलब्ध रहे।

बोर्ड की सोमवार को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सदस्यों को जरूरत पड़ने पर समय-समय पर पैसे निकालने की सुविधा दी जाएगी, लेकिन उनके रिटायरमेंट फंड की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी।

बदलाव से जुड़े प्रमुख बिंदु

  • PF और पेंशन की पूरी रकम केवल 12 महीने और 36 महीने बेरोजगार रहने पर निकाली जा सकेगी।
  • हर सदस्य के खाते में हमेशा 25% रकम सुरक्षित रहेगी।
  • बाकी 75% रकम साल में छह बार तक निकाली जा सकेगी।
  • PF की रकम पेंशन खाते में ट्रांसफर करने का विकल्प मिलेगा।
  • लगभग 30 करोड़ EPFO सदस्य इस बदलाव का लाभ उठा सकेंगे।

PF से पेंशन में ट्रांसफर का विकल्प

नए नियम के अनुसार, सदस्य अब अपने PF की रकम को पेंशन खाते में ट्रांसफर कर सकते हैं। यह कदम सदस्यों को 8.25% वार्षिक ब्याज दर और कंपाउंडिंग के लाभ के साथ लंबी अवधि में बेहतर रिटायरमेंट फंड तैयार करने में मदद करेगा।

मांडविया ने बताया कि इस बदलाव से लगभग 30 करोड़ EPFO सदस्यों को लाभ मिलेगा। इससे उन्हें अपने रिटायरमेंट फंड की योजना बनाने में आसानी होगी और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

पैसे तक आसान पहुंच और रिटायरमेंट सुरक्षा

सरकार का कहना है कि इस कदम से सदस्यों को अपनी जरूरत के समय पैसे तक आसान पहुंच मिलेगी। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित होगा कि सदस्यों के पास रिटायरमेंट के लिए पर्याप्त बचत हमेशा मौजूद रहे।

विशेषज्ञों के अनुसार, यह नया नियम सदस्यों के वित्तीय प्रबंधन को मजबूत करेगा। सदस्य अपनी जरूरत के अनुसार पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन उनके रिटायरमेंट फंड की सुरक्षा बनी रहेगी।

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