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नीतीश कटारा हत्याकांड: दोषी विकास यादव ने शादी के लिए मांगी रिहाई, दिल्ली HC ने सरकार को भेजा नोटिस

नीतीश कटारा हत्याकांड: दोषी विकास यादव ने शादी के लिए मांगी रिहाई, दिल्ली HC ने सरकार को भेजा नोटिस

दिल्ली हाईकोर्ट ने 2002 के बहुचर्चित नीतीश कटारा हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहे विकास यादव की रिहाई के लिए दायर याचिका पर केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और पीड़ित पक्ष को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

Nitish Katara Murder Case: दिल्ली हाईकोर्ट ने 2002 के बहुचर्चित नीतीश कटारा हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहे विकास यादव की शादी के लिए अंतरिम जमानत याचिका पर केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और पीड़ित पक्ष को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने इन सभी पक्षों से 2 सितंबर तक जवाब मांगा है। विकास यादव ने अपनी याचिका में कहा है कि उसकी शादी 5 सितंबर 2025 को निर्धारित है। 

साथ ही, उस पर लगे 54 लाख रुपये के जुर्माने का इंतजाम करने के लिए उसे अंतरिम जमानत दी जाए। इसके तहत उसने हाईकोर्ट में संविधान के अनुच्छेद 21 का हवाला देते हुए जीवन के अधिकार के अंतर्गत छूट की मांग की है।

कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस रविंद्र डुडेजा की बेंच ने याचिका की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय, कानून मंत्रालय, दिल्ली सरकार और नीतीश कटारा की मां नीलम कटारा को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सभी पक्षों की दलीलों को ध्यान से सुना जाएगा।

विकास यादव के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि उनका मुवक्किल 23 साल से अधिक समय से सजा काट चुका है और यह शादी उसके जीवन को नया आरंभ देने का आखिरी मौका हो सकती है। उन्होंने यह भी बताया कि विकास यादव के पास कोई स्थायी आय का स्रोत नहीं है, इसलिए उसे अंतरिम जमानत की आवश्यकता है।

पीड़ित पक्ष ने क्या कहा?

नीतीश कटारा की मां की ओर से पेश वकील ने हाईकोर्ट को बताया कि दोषसिद्धि के बाद अंतरिम जमानत का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। उन्होंने कहा कि दोषी केवल पैरोल या फरलो का हकदार हो सकता है, न कि अंतरिम जमानत का। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान इस बात पर टिप्पणी करते हुए कहा कि दोषसिद्धि के बाद अंतरिम जमानत का प्रावधान पूरी तरह अनसुना है। कोर्ट ने विकास यादव के वकील से कहा कि वह इस पर मजबूत कानूनी आधार पेश करें।

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