बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा को कड़ा संदेश दिया है। अदालत ने आदेश दिया कि यदि दोनों अमेरिका के लॉस एंजेलिस या किसी अन्य विदेशी स्थान की यात्रा करना चाहते हैं, तो उन्हें पहले ₹60 करोड़ जमा करने होंगे।
एंटरटेनमेंट न्यूज़: बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा को बंबई हाई कोर्ट ने 60 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी मामले में कड़ी फटकार सुनाई है। कपल ने विदेश यात्रा की अनुमति के लिए याचिका दायर की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि विदेश जाने की अनुमति केवल तब मिलेगी जब दोनों ₹60 करोड़ जमा करेंगे।
हाई कोर्ट ने कहा कि यह आदेश शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पर लगे 60 करोड़ रुपये के कथित धोखाधड़ी मामले के संदर्भ में है। अदालत ने उनके खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर (LOC) को भी बरकरार रखा और इसे हटाने से इनकार कर दिया। मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर तक स्थगित कर दी गई है।
मामला: कथित धोखाधड़ी और निवेश का विवाद
मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) इस मामले की जांच कर रही है। शिकायतकर्ता दीपक कोठारी, जो कि 60 वर्षीय व्यवसायी और लोटस कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज के निदेशक हैं, ने दावा किया है कि 2015 से 2023 के बीच शिल्पा-राज ने उनके पैसे अपने व्यवसाय के लिए लिए, लेकिन उनका उपयोग निजी खर्चों में किया।
दीपक कोठारी के अनुसार, साल 2015 में कपल ने मिडिएटर के माध्यम से 75 करोड़ रुपये का कर्ज मांगा था। यह कर्ज उनकी कंपनी बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड के लिए था, जो लाइफस्टाइल प्रोडक्ट और ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म संचालित करती है। कथित तौर पर शिल्पा और राज ने कर्ज के बदले इसे इंवेस्टमेंट का रूप दे दिया और मासिक रिटर्न और मूलधन लौटाने का वादा किया। इसके तहत, अप्रैल 2015 में ₹31.95 करोड़ और सितंबर 2015 में ₹28.53 करोड़ उनके बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए।
कोठारी का दावा: पैसे का कथित दुरुपयोग
कोठारी का दावा है कि बाद में उन्हें पता चला कि कंपनी के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही शुरू हो गई। उन्होंने कई बार निवेश राशि वापस मांगने का प्रयास किया, लेकिन पैसों की वसूली नहीं हो सकी। उनका आरोप है कि शिल्पा और राज ने इन पैसों का उपयोग अपने निजी खर्चों में किया। साल 2016 में, शिल्पा शेट्टी ने बेस्ट डील टीवी में अपने डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया। इससे यह विवाद और भी बढ़ गया।
हाई कोर्ट ने साफ किया कि यदि शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा को अमेरिका या किसी अन्य विदेशी यात्रा की अनुमति चाहिए, तो पहले उन्हें ₹60 करोड़ जमा करना होंगे। अदालत ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया और LOC पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हाई कोर्ट का यह निर्णय यह सुनिश्चित करता है कि आरोपी विदेशी यात्रा के दौरान जांच से बचने की कोशिश न कर सकें।
EOW की जांच और प्रारंभिक रिपोर्ट
आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने प्रारंभिक जांच में पाया कि दीपक कोठारी के निवेश का दुरुपयोग हुआ। इसके आधार पर शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा और एक अज्ञात सहयोगी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 403 (संपत्ति का बेईमानी से गबन), 406 (आपराधिक विश्वासघात) और 34 (साझा इरादा) के तहत मामला दर्ज किया गया।
EOW ने शिल्पा शेट्टी से इस मामले में करीब साढ़े चार घंटे पूछताछ भी की। जांच एजेंसी की यह कार्रवाई इस बात की पुष्टि करती है कि मामले में गंभीरता से कार्यवाही की जा रही है।