RBI ने UPI से P2M पेमेंट की लिमिट बढ़ाई, अब ग्राहक टैक्स, बीमा, अस्पताल, IPO आदि के लिए ₹5 लाख तक का डिजिटल भुगतान कर सकेंगे, व्यापारियों को फायदा।
नई दिल्ली – भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए UPI (Unified Payments Interface) से जुड़ी एक बड़ी घोषणा की है। अब P2M (Person-to-Merchant) लेनदेन के लिए भुगतान सीमा बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई है, जिससे कस्टमर्स बड़ी राशि का पेमेंट UPI के जरिए कर सकेंगे।
अब बड़ी खरीदारी के लिए भी UPI होगा आसान
RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान बताया कि अब ग्राहक पूंजी बाजार, बीमा और अन्य क्षेत्रों में ₹2 लाख तक और टैक्स, अस्पताल, शिक्षा, IPO जैसे मामलों में ₹5 लाख तक की राशि का लेनदेन UPI से कर सकेंगे। इससे पहले इन क्षेत्रों में भी सीमा ₹2 लाख ही थी, जिसे अब विशेष मामलों में बढ़ा दिया गया है।
P2P लिमिट में कोई बदलाव नहीं
हालांकि, व्यक्ति से व्यक्ति (P2P) लेनदेन के लिए मौजूदा ₹1 लाख की सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह सुविधा केवल P2M ट्रांजैक्शन्स के लिए लागू होगी, जिससे रिटेलर और छोटे व्यापारी भी अब बड़े ट्रांजैक्शन डिजिटल तरीके से कर सकेंगे।
व्यापारियों और ग्राहकों को होगा लाभ
इस फैसले से न केवल व्यापारी वर्ग को सहूलियत मिलेगी, बल्कि ग्राहकों के लिए भी अब ज्वेलरी, महंगे इलेक्ट्रॉनिक्स या हेल्थकेयर सर्विसेस जैसी उच्च लागत वाली सेवाओं और प्रोडक्ट्स की खरीद UPI के माध्यम से संभव हो पाएगी। इससे नकद लेनदेन में कमी आएगी और डिजिटल इकॉनॉमी को मजबूती मिलेगी।
NPCI को मिली लिमिट तय करने की छूट
RBI के अनुसार, भविष्य में बढ़ती जरूरतों को देखते हुए NPCI (National Payments Corporation of India) अन्य स्टेकहोल्डर्स के साथ मिलकर UPI की लिमिट में बदलाव कर सकता है। बैंकों को भी NPCI द्वारा निर्धारित लिमिट के तहत अपनी इनहाउस लिमिट तय करने की छूट रहेगी।