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MUDA Case: कर्नाटक CM सिद्धारमैया पर MUDA केस में जांच शुरू, कोर्ट ने जारी किया आदेश

MUDA Case: कर्नाटक CM सिद्धारमैया पर MUDA केस में जांच शुरू, कोर्ट ने जारी किया आदेश
अंतिम अपडेट: 15-04-2025

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को MUDA केस में बड़ा झटका, कोर्ट ने जांच जारी रखने का आदेश दिया। ED को लोकायुक्त रिपोर्ट पर विरोध याचिका दायर करने की अनुमति दी।

CM Siddaramaiah News: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को MUDA केस में बड़ा झटका लगा है, जब कर्नाटक की एक स्पेशल कोर्ट ने लोकायुक्त पुलिस को जांच जारी रखने का आदेश दिया। यह मामला MUDA साइट आवंटन से जुड़ा है, जिसमें मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उनके परिवार पर आरोप लगाए गए हैं।

कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को लोकायुक्त रिपोर्ट पर विरोध याचिका दायर करने की भी अनुमति दी है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस को अपनी जांच पूरी करनी चाहिए, और तब तक बी रिपोर्ट पर कोई आदेश नहीं दिया जाएगा। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 7 मई 2025 तक स्थगित कर दी है।

सिद्धारमैया को दो महीने पहले मिली थी राहत

इससे पहले, दो महीने पहले सिद्धारमैया और उनके परिवार को MUDA केस में राहत मिली थी। लोकायुक्त पुलिस ने कहा था कि इस मामले में सीएम और उनकी पत्नी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं। फरवरी 2024 में सिद्धारमैया को समन भेजा गया था और वे लोकायुक्त पुलिस के सामने पेश हुए थे, जहां उनसे करीब दो घंटे तक पूछताछ की गई।

क्या है आरोप?

यह मामला मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) से जुड़ा है, जहां आरोप है कि सीएम सिद्धारमैया ने अपनी पत्नी को अवैध रूप से साइट आवंटित कराई। यह आवंटन उस समय हुआ था जब कर्नाटक में बीजेपी की सरकार थी। RTI कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा ने हाई कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की थी, जिसमें मांग की गई थी कि सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को MUDA से 14 साइटों के आवंटन की जांच CBI से कराई जाए।

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