Columbus

Waqf Amendment Law: वक्फ संशोधन बिल पर NDA नेता का विरोध, SC में दायर की याचिका

Waqf Amendment Law: वक्फ संशोधन बिल पर NDA नेता का विरोध, SC में दायर की याचिका
अंतिम अपडेट: 11-04-2025

जेडीयू नेता परवेज सिद्दीकी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि अगर कोई अनुसूचित जनजाति (ST) का व्यक्ति इस्लाम धर्म स्वीकार करता है, तो उसे अपनी संपत्ति वक्फ करने से रोकना संविधान के मूल अधिकारों का उल्लंघन है।

Waqf Amendment Law: मणिपुर में BJP की सहयोगी पार्टी नेशनल पीपुल्स पार्टी (NPP) के विधायक शेख नुरुल हसन ने वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में constitutional petition दायर की है। यह इस तरह की दूसरी याचिका है जो BJP के गठबंधन सहयोगी दल के नेता द्वारा दाखिल की गई है। इससे पहले जेडीयू नेता परवेज सिद्दीकी ने भी इस कानून को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की थी।

ST समुदाय की जमीन पर वक्फ की रोक पर उठाए सवाल

नुरुल हसन की याचिका में वक्फ संशोधन कानून की उन धाराओं का विरोध किया गया है, जो अनुसूचित जनजातियों (Scheduled Tribes) के लोगों द्वारा अपनी संपत्ति को वक्फ घोषित करने पर रोक लगाती हैं। याचिकाकर्ता ने कहा कि अगर कोई ST व्यक्ति voluntarily इस्लाम स्वीकार करता है, तो उसे भी अपने धर्म के अनुसार वक्फ संपत्ति घोषित करने का अधिकार मिलना चाहिए।

याचिका में यह भी कहा गया है कि वक्फ की जा चुकी संपत्तियों में inheritance laws को लागू रखना धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। इसके अलावा, याचिका में वक्फ करने के लिए कम से कम पांच वर्षों से मुस्लिम होने की शर्त को भी चुनौती दी गई है।

अब तक 20 से ज्यादा याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में

अब तक वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ 20 से अधिक याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो चुकी हैं। इनमें से अधिकतर याचिकाएं विपक्षी दलों के नेताओं की हैं, लेकिन अब BJP के दो सहयोगी दलों—JDU और NPP—के नेता भी कोर्ट की शरण में पहुंच चुके हैं।

सुप्रीम कोर्ट में 16 अप्रैल को होगी सुनवाई

Chief Justice संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की बेंच 16 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई करेगी। माना जा रहा है कि यह सुनवाई वक्फ कानून और भारत में धर्म-आधारित संपत्ति अधिकारों को लेकर अहम दिशा तय कर सकती है।

Leave a comment