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अमेरिकी वर्क परमिट नियम बदलने का क्या है कारण, जानिए कौन होंगे प्रभावित?

अमेरिकी वर्क परमिट नियम बदलने का क्या है कारण, जानिए कौन होंगे प्रभावित?

अमेरिकी DHS ने 30 अक्टूबर 2025 से वर्क परमिट (EAD) नियम बदल दिए हैं। अब प्रवासियों को ऑटोमैटिक रिन्यू नहीं मिलेगा। रिन्यू प्रक्रिया पूरी तरह सुरक्षा जांच और समय पर आवेदन पर निर्भर होगी, जिससे हजारों विदेशी प्रभावित होंगे।

World News: अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग (US Department of Homeland Security) ने प्रवासी कर्मचारियों के वर्क परमिट यानी Employment Authorization Document (EAD) के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नए नियम के अनुसार अब प्रवासियों का वर्क परमिट ऑटोमैटिक रिन्यू नहीं होगा। यह बदलाव 30 अक्टूबर 2025 से लागू किया गया है और इससे हजारों विदेशी कर्मचारियों, जिनमें भारतीय भी शामिल हैं, प्रभावित होंगे।

क्यों बदला गया नियम

US सरकार ने इस कदम को सर्वजनिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़कर देखा है। अधिकारियों का कहना है कि पुराने नियम में ईएडी के ऑटोमैटिक एक्सटेंशन की सुविधा के कारण सुरक्षा जांच में कमी रह जाती थी। अब नए नियम के तहत हर रिन्यूअल एप्लीकेशन को कई स्तरों पर जाँचा जाएगा और सुरक्षा के लिहाज से ज्यादा कड़ी जांच की जाएगी।

पूर्व में बाइडेन प्रशासन ने एक नियम लागू किया था जिसमें प्रवासियों को उनके वर्क परमिट की एक्सपायर होने की स्थिति में 540 दिनों तक काम करने की अनुमति दी जाती थी, बशर्ते उनकी आवेदन प्रक्रिया समय पर शुरू की गई हो और कुछ अन्य शर्तें पूरी होती हों। नए ट्रंप प्रशासन के नियम में यह सुविधा समाप्त कर दी गई है।

नए नियम के तहत क्या बदलाव आएंगे

30 अक्टूबर 2025 के बाद जो भी प्रवासी कर्मचारी अपने ईएडी को रिन्यू करने के लिए आवेदन करेगा, उसे अब कोई ऑटोमैटिक एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि रिन्यूअल प्रक्रिया पूरी तरह से निर्भर करेगी कि आवेदन समय पर किया गया है या नहीं और सभी सुरक्षा जांच पास हुई हैं या नहीं।

रिन्यूअल प्रक्रिया में सावधानियां

यूएससीआईएस ने सभी प्रवासियों को सलाह दी है कि वे अपने वर्क परमिट को समय पर रिन्यू करें। इसके लिए वे अपने ईएडी के एक्सपायर होने से 180 दिन पहले आवेदन प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। यह कदम इसलिए जरूरी है ताकि किसी भी तरह का काम में रुकावट न आए और अमेरिकी कानून का उल्लंघन न हो।

यूएससीआईएस की सुरक्षा जांच

नए नियम के तहत हर रिन्यूअल एप्लीकेशन को कई स्तरों पर जाँच किया जाएगा। इसमें बैकग्राउंड चेक, सुरक्षा जांच और पहले से दर्ज किसी भी रिकॉर्ड की समीक्षा शामिल है। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रवासियों के बीच पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

प्रभाव और संभावित चुनौतियां

इस बदलाव का सीधा प्रभाव उन प्रवासियों पर पड़ेगा जिनका वर्क परमिट 30 अक्टूबर 2025 के बाद एक्सपायर हो रहा है। अब उन्हें आवेदन में देरी या दस्तावेजों में कमी होने पर नौकरी खोने का खतरा होगा। कई भारतीय और अन्य विदेशी कर्मचारी जिनका रोजगार अमेरिका में है, उन्हें अब समय पर रिन्यूअल प्रक्रिया पूरी करने पर ज्यादा ध्यान देना होगा।

नागरिकों और कर्मचारियों के लिए सलाह

  1. अपने ईएडी की वैधता की लगातार जांच करें।
  2. एक्सपायर होने से कम से कम 180 दिन पहले रिन्यूअल के लिए आवेदन करें।
  3. सभी आवश्यक दस्तावेज समय पर तैयार रखें।
  4. किसी भी संदेह या परेशानी के लिए यूएससीआईएस की वेबसाइट और हेल्पलाइन से संपर्क करें।

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