दिवाली पर अब आप अपने करीबियों को म्यूचुअल फंड यूनिट्स गिफ्ट कर सकते हैं, वो भी बिना डीमैट अकाउंट के। सीधे फंड हाउस से यूनिट्स ट्रांसफर की जा सकती हैं। यह न सिर्फ एक समझदारी भरा निवेश उपहार है, बल्कि टैक्स नियमों के अनुसार नज़दीकी रिश्तेदारों को दिए गए ऐसे गिफ्ट पर कोई टैक्स भी नहीं लगता।
Mutual Funds: दिवाली पर अगर आप अपने अपनों को एक समझदारी भरा तोहफा देना चाहते हैं, तो म्यूचुअल फंड यूनिट्स गिफ्ट करना बढ़िया विकल्प है। अब इसके लिए डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं होती; आप सीधे फंड हाउस या उनके रजिस्ट्रार के जरिए ट्रांसफर रिक्वेस्ट फॉर्म भरकर यूनिट्स गिफ्ट कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में केवल गिफ्टर और रिसीवर का KYC जरूरी है। नज़दीकी रिश्तेदारों को दिए गए ऐसे गिफ्ट पर कोई टैक्स नहीं लगता, जबकि गैर-रिश्तेदारों को ₹50,000 से अधिक वैल्यू पर टैक्स देना पड़ सकता है।
अब डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं
पहले म्यूचुअल फंड गिफ्ट करने के लिए डीमैट अकाउंट या ब्रोकर की मदद लेनी पड़ती थी। लेकिन अब ये झंझट खत्म हो गया है। निवेशक सीधे फंड हाउस (AMC) से बिना किसी डीमैट अकाउंट के अपने प्रियजनों को म्यूचुअल फंड यूनिट्स गिफ्ट कर सकते हैं। ये तरीका खास तौर पर उन लोगों के लिए उपयोगी है जो निवेश की शुरुआत करना चाहते हैं लेकिन जटिल प्रक्रियाओं से बचना चाहते हैं।
ऐसे करें म्यूचुअल फंड गिफ्ट
अगर आप किसी को म्यूचुअल फंड यूनिट्स गिफ्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको फंड हाउस या उसके रजिस्ट्रार (RTA) को एक ट्रांसफर रिक्वेस्ट फॉर्म जमा करना होगा। इस फॉर्म में आपको अपना फोलियो नंबर, स्कीम का नाम, यूनिट्स की संख्या और जिस व्यक्ति को यूनिट्स गिफ्ट कर रहे हैं, उसका PAN, KYC और बैंक डिटेल्स भरनी होंगी।
फॉर्म सबमिट करने के बाद फंड हाउस आपकी रिक्वेस्ट की जांच करता है। सभी दस्तावेज सही पाए जाने पर यूनिट्स सीधे रिसीवर के फोलियो में ट्रांसफर कर दी जाती हैं। गिफ्ट देने वाले और पाने वाले दोनों को इस प्रक्रिया की स्टेटमेंट भेजी जाती है ताकि भविष्य में किसी तरह की दिक्कत न हो। इस पूरी प्रक्रिया में किसी डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ती।
किन्हें दे सकते हैं म्यूचुअल फंड गिफ्ट
आप म्यूचुअल फंड यूनिट्स अपने परिवार के सदस्यों जैसे पति-पत्नी, माता-पिता, बच्चे, भाई-बहन या किसी करीबी रिश्तेदार को गिफ्ट कर सकते हैं। कई लोग अपने बच्चों को छोटी उम्र में ही निवेश की समझ देने के लिए यह तरीका अपनाते हैं। इससे बच्चों में फाइनेंशियल अनुशासन और सेविंग की आदत विकसित होती है।
गिफ्ट पर टैक्स का क्या नियम है
म्यूचुअल फंड यूनिट्स गिफ्ट करना कानूनी तौर पर पूरी तरह वैध है, लेकिन टैक्स के नियमों को जानना जरूरी है। अगर आप यह गिफ्ट अपने ‘निकट संबंधी’ यानी माता-पिता, भाई-बहन, पति-पत्नी या बच्चों को देते हैं, तो इस पर कोई टैक्स नहीं लगता। लेकिन अगर आपने ये यूनिट्स किसी दोस्त या दूर के रिश्तेदार को दी हैं और उनकी कुल वैल्यू ₹50,000 से ज्यादा है, तो रिसीवर को उस रकम को अपनी इनकम में जोड़कर टैक्स देना होगा।
इसके अलावा, जब गिफ्ट पाने वाला व्यक्ति भविष्य में उन यूनिट्स को बेचता है, तो उस पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। ये टैक्स इस बात पर निर्भर करेगा कि यूनिट्स कितने समय तक रखी गईं और उनकी खरीद कीमत क्या थी। अगर यूनिट्स को तीन साल से कम समय में बेचा गया है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, जबकि तीन साल से ज्यादा समय तक रखने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा।
कुछ फंड्स में ट्रांसफर नहीं होता
ध्यान रहे कि कुछ म्यूचुअल फंड स्कीमें जैसे ELSS (टैक्स सेविंग फंड) या क्लोज्ड-एंडेड फंड्स में लॉक-इन पीरियड होता है। इस अवधि के दौरान यूनिट्स को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। इसलिए गिफ्ट करने से पहले स्कीम की शर्तें जरूर जांच लें।
आसान और किफायती तरीका
नॉन-डीमैट ट्रांसफर म्यूचुअल फंड गिफ्ट करने का एक आसान और सस्ता तरीका है। इसमें न तो किसी ब्रोकर की फीस लगती है और न ही अतिरिक्त दस्तावेजों की जरूरत होती है। यह तरीका निवेश की आदत डालने के लिए भी बेहतरीन है। दिवाली जैसे मौके पर जब लोग अपने प्रियजनों को शुभकामनाएं और संपन्नता का आशीर्वाद देते हैं, तो म्यूचुअल फंड गिफ्ट देकर आप उन्हें आर्थिक सुरक्षा का तोहफा भी दे सकते हैं।