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CJI गवई का आवारा कुत्तों पर बड़ा बयान, दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने दिए निर्देश

CJI गवई का आवारा कुत्तों पर बड़ा बयान, दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने दिए निर्देश

दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों के बढ़ते मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कार्रवाई के निर्देश दिए। CJI गवई ने कहा कि इस मुद्दे पर वह गौर करेंगे और जल्द सुनवाई संभव है।

New Delhi: दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते आवारा कुत्तों के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट में एक नई बहस छिड़ गई है। कॉन्फ्रेंस फॉर ह्यूमन राइट्स (इंडिया) द्वारा दायर याचिका पर चीफ जस्टिस डी वाई गवई ने कहा कि वह इस पर गौर करेंगे। यह याचिका दिल्ली हाई कोर्ट के एक आदेश को चुनौती देते हुए जल्द सुनवाई की मांग करती है।

याचिका में क्या मांग रखी गई

यह याचिका 2024 में कॉन्फ्रेंस फॉर ह्यूमन राइट्स (इंडिया) द्वारा दायर की गई थी। इसमें दिल्ली में सामुदायिक कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण को तेज करने के लिए Animal Birth Control (Dog) Rules के तहत निर्देश मांगे गए। याचिकाकर्ता ने कहा कि वर्तमान व्यवस्था में लापरवाही के कारण कुत्तों के काटने की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिससे जनता में डर और असुरक्षा की भावना है।

CJI गवई का रुख

चीफ जस्टिस डी वाई गवई ने सुनवाई के दौरान कहा कि इस मुद्दे पर पहले भी सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच फैसला सुना चुकी है। उन्होंने जस्टिस जेबी परदीवाला की अध्यक्षता वाली बेंच के 11 अगस्त के आदेश का जिक्र किया, जिसमें दिल्ली के आवारा कुत्तों को डॉग शेल्टर में ट्रांसफर करने के निर्देश दिए गए थे।

पुराने आदेशों का हवाला

याचिकाकर्ता के वकील ने जस्टिस जेके माहेश्वरी की अध्यक्षता वाली बेंच के मई 2024 के आदेश का हवाला दिया। उस आदेश में कहा गया था कि आवारा कुत्तों से संबंधित याचिकाओं को संबंधित हाई कोर्ट्स को भेजा जाए। साथ ही, एक महत्वपूर्ण टिप्पणी भी दर्ज की गई थी – “कुत्तों की अंधाधुंध हत्या किसी भी हालत में नहीं हो सकती। अधिकारियों को मौजूदा कानूनों और उनकी भावना के अनुसार ही कार्रवाई करनी होगी। सभी जीवों के प्रति दया दिखाना हमारा संवैधानिक कर्तव्य है।”

सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्देश

11 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और स्थानीय निकायों को आदेश दिया कि वे जल्द से जल्द आवारा कुत्तों को पकड़कर उन्हें कुत्तों के आश्रय स्थलों में रखें। यह निर्देश उस समय आया जब कोर्ट ने 28 जुलाई को दिल्ली में कुत्तों के काटने की वजह से रेबीज फैलने की खबरों का स्वत: संज्ञान लिया था।

कोर्ट ने साफ किया कि अगर कोई व्यक्ति या संगठन कुत्तों को पकड़ने की प्रक्रिया में बाधा डालता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

5,000 आवारा कुत्तों के लिए सेल्टर होम का आदेश

जस्टिस जेबी परदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने निर्देश दिया कि तुरंत 5,000 आवारा कुत्तों के लिए शेल्टर होम बनाए जाएं। इन स्थानों पर पर्याप्त स्टाफ मौजूद हो, ताकि कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण सुचारू रूप से हो सके। कोर्ट ने यह भी कहा कि इन कुत्तों को सड़कों, कॉलोनियों और सार्वजनिक स्थानों पर नहीं छोड़ा जाए, ताकि आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

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