दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: जामा मस्जिद के आसपास अवैध अतिक्रमण हटाने का दिया आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: जामा मस्जिद के आसपास अवैध अतिक्रमण हटाने का दिया आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने जामा मस्जिद के आसपास के क्षेत्र में फैले अवैध पार्किंग, दुकानों और अन्य अतिक्रमणों को हटाने का आदेश दिया है। आदेश के अनुसार, दिल्ली नगर निगम (MCD) को दो महीने के भीतर सर्वे और कार्रवाई पूरी करनी होगी। 

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने जामा मस्जिद के आसपास के क्षेत्र में फैले अवैध पार्किंग, दुकानों और अन्य अतिक्रमणों को हटाने का आदेश दिया है। आदेश के अनुसार, दिल्ली नगर निगम (MCD) को दो महीने के भीतर सर्वे और कार्रवाई पूरी करनी होगी। यह कदम तुर्कमान गेट के पास सफल अभियान के बाद उठाया जा रहा है, जहां MCD ने पहले ही अतिक्रमण हटाकर इलाके को मुक्त कराया था।

तुर्कमान गेट अभियान का अनुभव

MCD के अधिकारियों के अनुसार, तुर्कमान गेट पर दरगाह फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास लंबे समय से परेशानियों का कारण बने अतिक्रमण को हटाया गया। इसमें रामलीला मैदान के एक बड़े हिस्से पर बने अवैध बैंक्वेट हॉल और डिस्पेंसरी को गिराया गया। इस कार्रवाई के दौरान भारी सुरक्षा बल तैनात किए गए थे और कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा पत्थरबाजी का सामना भी करना पड़ा।

पुरानी दिल्ली की ऐतिहासिक जामा मस्जिद के चारों ओर दो हजार से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स अतिक्रमण कर चुके हैं। इसके अलावा, अवैध पार्किंग और पक्के निर्माण भी हुए हैं। इन अतिक्रमणों के कारण पैदल चलने वालों के रास्ते बंद हो गए हैं और पर्यटकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विशेष रूप से गेट नंबर तीन, पांच और सात के आसपास पार्कों और मीना बाजार में अवैध गतिविधियों का असर देखा जा रहा है। गेट नंबर एक के सामने उर्दू बाजार रोड पर भी दुकानदारों ने फुटपाथ और मुख्य सड़क पर कब्जा कर रखा है।

हाईकोर्ट के आदेश और कार्रवाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सर्वे और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई दो महीने के भीतर पूरी करनी होगी। MCD ने इस प्रक्रिया के लिए अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है। अधिकारी यह भी बता रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था के साथ-साथ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। अतिक्रमण की समस्या से न सिर्फ स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही है बल्कि मुगलकालीन मस्जिद और आसपास का क्षेत्र अपनी ऐतिहासिक पहचान खो रहा है।

याचिकाकर्ता के वकील हेमंत चौधरी ने हाईकोर्ट में दावा किया कि शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी और उनके परिवार पर मस्जिद की खुली जगहों पर अवैध पार्किंग और अस्पताल बनाने का आरोप है। इसके अलावा, अवैध स्ट्रीट वेंडर्स से लिए गए पैसे भी शाही इमाम के करीबी लोगों तक पहुंचते हैं।

रीडेवलपमेंट योजना

इस बीच, शाहजहानाबाद रीडेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (SRDC) ने जामा मस्जिद के आसपास 12 हेक्टेयर क्षेत्र के रीडेवलपमेंट के लिए योजना बनाई है। इस योजना में शामिल हैं:

  • पैदल चलने के रास्तों का निर्माण
  • टूरिस्ट सेंटर और प्लाज़ा की सुविधा
  • पार्किंग के लिए व्यवस्थित व्यवस्था
  • दरगाहों का रेनोवेशन
  • मीना बाजार का पुनर्विकास और खुली जगहों का निर्माण

इस योजना को लागू करने की जिम्मेदारी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (PWD) को सौंपी गई है। SRDC के अधिकारी ने बताया कि डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) तैयार हो चुकी है और इसे बोर्ड मीटिंग में पेश किया जाएगा।

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