कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या राव को 14.8 किलो सोने की तस्करी मामले में COFEPOSA के तहत दोषी पाया गया। कोर्ट ने उन्हें एक साल की जेल और जमानत से वंचित किया।
Gold Smuggling Case: कन्नड़ फिल्म अभिनेत्री रान्या राव को विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम (COFEPOSA) के तहत एक साल की जेल की सजा सुनाई गई है। उनके साथ दो अन्य आरोपियों को भी सजा मिली है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक, सजा की अवधि के दौरान उन्हें जमानत के लिए आवेदन करने का भी अधिकार नहीं होगा। रान्या को 3 मार्च को बेंगलुरु एयरपोर्ट पर 14.8 किलो सोना तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जांच शुरू कर दी है और करीब 34 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है।
गोल्ड स्मगलिंग केस में रान्या राव को एक साल की सजा
कन्नड़ सिनेमा की जानी-मानी अभिनेत्री रान्या राव को सोने की तस्करी के मामले में दोषी पाए जाने के बाद एक साल की जेल की सजा सुनाई गई है। यह सजा विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम (COFEPOSA) के तहत दी गई है। इस मामले में रान्या के साथ दो अन्य आरोपी भी शामिल हैं जिन्हें समान सजा सुनाई गई है।
COFEPOSA सलाहकार बोर्ड द्वारा पारित आदेश के अनुसार, रान्या राव सहित तीनों दोषियों को कारावास की अवधि के दौरान जमानत के लिए आवेदन करने का अधिकार नहीं दिया गया है। यानी, वे किसी भी स्थिति में एक साल तक जेल से बाहर नहीं आ सकते।
3 मार्च को बेंगलुरु एयरपोर्ट से हुई थी गिरफ्तारी
रान्या राव को डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) ने 3 मार्च 2025 की रात को बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था। वह उस वक्त दुबई से एमिरेट्स की फ्लाइट के जरिए भारत लौटी थीं। डीआरआई को उनकी लगातार अंतरराष्ट्रीय यात्राओं पर पहले से शक था, इसलिए वह निगरानी में थीं।
जैसे ही वह एयरपोर्ट पर उतरीं, डीआरआई अधिकारियों ने उन्हें रोका और तलाशी ली। तलाशी के दौरान उनके पास से कुल 14.8 किलो सोना बरामद किया गया, जिसकी कीमत करोड़ों रुपये में बताई जा रही है।
शरीर और कपड़ों में छिपा रखा था सोना
डीआरआई के अधिकारियों के अनुसार, रान्या राव ने सोने की छड़ें (Gold Bars) अपने कपड़ों में और शरीर पर विशेष तरीके से छिपाकर रखी थीं। अधिकारी यह देखकर हैरान रह गए कि एक अभिनेत्री इतनी पेशेवर तरीके से तस्करी को अंजाम दे सकती है।
पूछताछ में सामने आया कि रान्या खुद को एयरपोर्ट पर एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी की बेटी बताकर विशेष रियायतें लेती थीं। रिपोर्ट्स के अनुसार, वह अक्सर स्थानीय पुलिसकर्मियों को खुद को घर तक छोड़ने के लिए बुलाया करती थीं।
रान्या के सौतेले पिता हैं सीनियर IPS अधिकारी
एक और चौंकाने वाली बात यह सामने आई है कि रान्या राव के सौतेले पिता श्री रामचंद्र राव एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं। डीआरआई का दावा है कि रान्या अपने प्रभावशाली पारिवारिक संबंधों का फायदा उठाकर कानून से बचने की कोशिश करती थीं। हालांकि, जांच एजेंसियों ने इस बार कोई ढील नहीं दी और पूरी कार्रवाई कानून के अनुसार की गई।
फिल्म 'माणिक्य' से मिली थी पहचान
रान्या राव कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में एक जाना-पहचाना नाम हैं। उन्होंने सुपरस्टार सुदीप के साथ फिल्म 'माणिक्य' में अहम भूमिका निभाई थी, जिससे उन्हें काफी लोकप्रियता मिली थी। इसके अलावा, उन्होंने कुछ अन्य साउथ इंडियन फिल्मों में भी काम किया है। लेकिन, अब उनके फिल्मी करियर पर इस घटना का गंभीर असर पड़ सकता है।
ईडी ने भी की बड़ी कार्रवाई
इस मामले में केवल डीआरआई ही नहीं, बल्कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भी रान्या राव के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत उनके खिलाफ ECIR दर्ज की थी।
4 जुलाई 2025 को ईडी ने बेंगलुरु में रान्या राव की कई अचल संपत्तियों को जब्त किया। इन संपत्तियों में बेंगलुरु के विक्टोरिया लेआउट में एक घर, अर्कावती लेआउट में एक प्लॉट, तुमकुर में एक औद्योगिक प्लॉट और अनेकल तालुक में खेती की जमीन शामिल है। इन सभी संपत्तियों की कुल अनुमानित कीमत लगभग 34.12 करोड़ रुपये है।
कोर्ट का सख्त रुख, जमानत तक का अधिकार नहीं
अक्सर देखा जाता है कि आरोपी जमानत लेकर जेल से बाहर आ जाते हैं और कानूनी प्रक्रिया लंबी चलती रहती है। लेकिन इस केस में COFEPOSA सलाहकार बोर्ड ने बेहद सख्त रुख अपनाया है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि रान्या राव सहित अन्य दोषी सजा की अवधि में जमानत के लिए भी आवेदन नहीं कर सकते। इसका सीधा मतलब है कि रान्या राव को एक साल तक जेल में रहना ही होगा।