सुलतानपुर में पराली जलाने को लेकर प्रशासन सतर्क हो गया है। यदि कोई पकड़ा गया तो ₹2,500 से ₹15,000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे पराली न जलाएँ और इसके दुष्प्रभावों से अवगत रहें। इसके साथ ही जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है।
पराली अवशेष जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने हेतु एक विशेष सेल गठित की गई है, जिसकी अध्यक्षता अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) करेंगे। इस सेल में राजस्व, पुलिस एवं कृषि विभाग के अधिकारी शामिल होंगे
और वे लगातार निगरानी करेंगे।
ग्राम पंचायत स्तर पर लेखपाल, ग्राम प्रधान, विकास अधिकारी, थाना अध्यक्ष आदि को जिम्मेदारी दी गई है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में पराली जलने की घटनाओं पर रोक लगाएँ। यदि किसी घटना के बारे में जानकारी मिले तो तुरंत एसडीएम और तहसीलदार को अवगत कराया जाना चाहिए।
जुर्माना दरें (प्रति घटना) इस प्रकार हैं:
दो एकड़ से कम → ₹5,000
दो से पांच एकड़ तक → ₹10,000
पाँच एकड़ से अधिक → ₹30,000
इसके अलावा, प्रशासन यह भी कह रहा है कि अपराधी किसानों को सरकारी योजनाओं या अन्य लाभों से वंचित किया जा सकता है।