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हरियाणा में किसानों के लिए सोलर पंप स्कीम! 75% सब्सिडी, जानें आवेदन की आखिरी तारीख

हरियाणा में किसानों के लिए सोलर पंप स्कीम! 75% सब्सिडी, जानें आवेदन की आखिरी तारीख
अंतिम अपडेट: 09-04-2025

हरियाणा सरकार सोलर पंप पर 75% सब्सिडी दे रही है। किसान 21 अप्रैल तक सरल पोर्टल पर आवेदन करें। बिजली कनेक्शन वाले किसानों को प्राथमिकता मिलेगी, सर्वे भी होगा।

Haryana Solar Pump Yojana 2025: हरियाणा सरकार ने राज्य के किसानों को उनके खेतों में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। इसके तहत 3 HP, 7.5 HP और 10 HP के solar energy pumps लगाने पर किसानों को 75% तक की सब्सिडी दी जा रही है। यह योजना हरियाणा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग (HAREDA) द्वारा चलाई जा रही है।

आवेदन प्रक्रिया और पात्रता

किसान 21 अप्रैल 2025 तक सरल पोर्टल (saralharyana.gov.in) पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस योजना में electricity-based tubewell applicants को वरीयता दी जाएगी, लेकिन उन्हें अपना मौजूदा बिजली कनेक्शन सरेंडर करना होगा।

अतिरिक्त उपायुक्त डॉ. आनंद कुमार शर्मा के अनुसार, वर्ष 2019 से 2023 के बीच बिजली आधारित 1 HP से 10 HP तक के ट्यूबवेल के लिए आवेदन कर चुके किसान इस योजना के लिए पात्र होंगे और उन्हें प्रधानमंत्री कुसुम योजना (PM-KUSUM) के तहत प्राथमिकता दी जाएगी।

इन आवेदकों को दोबारा आवेदन की जरूरत नहीं

जो किसान 20 फरवरी से 5 मार्च 2024 और 11 जुलाई से 25 जुलाई 2024 के बीच आवेदन कर चुके हैं, उन्हें दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। वे किसान अपने पुराने challan के अनुसार beneficiary share जमा करके प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। यदि किसी किसान ने एक से अधिक बार आवेदन किया है, तो केवल पहला आवेदन ही मान्य होगा।

सर्वे और इंस्टॉलेशन प्रक्रिया

योजना के तहत संबंधित कंपनी किसानों के खेत का site survey करेगी। सर्वे के दौरान किसान को अपने pump head (low, medium, high) का चयन सावधानीपूर्वक करना होगा, क्योंकि डिस्चार्ज क्षमता हेड पर निर्भर करती है। पंप की 5 साल की warranty रहेगी, लेकिन किसी भी प्रकार की छेड़छाड़, स्थानांतरण या दुरुपयोग की स्थिति में गारंटी समाप्त कर दी जाएगी और सब्सिडी राशि सरकार को वापस करनी होगी। गंभीर मामलों में FIR भी दर्ज हो सकती है।

पात्र किसानों के लिए अतिरिक्त शर्तें

इस योजना का लाभ वही किसान उठा सकेंगे:

- जो डीजल पंप या जनरेटर सेट से सिंचाई कर रहे हैं

- जो ड्रिप, स्प्रिंकलर या भूमिगत पाइप लाइन जैसी micro irrigation systems का उपयोग कर रहे हैं

- जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय और भूमि जोत योजना की पात्रता शर्तों में आती है

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