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22 सितंबर से नई GST दरें लागू, आवश्यक वस्तुएं होंगी सस्ती, एलपीजी और कुछ उत्पाद रहेंगे महंगे

22 सितंबर से नई GST दरें लागू, आवश्यक वस्तुएं होंगी सस्ती, एलपीजी और कुछ उत्पाद रहेंगे महंगे

22 सितंबर से लागू GST कट में फूड, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स और कृषि उपकरण सस्ते होंगे। घरेलू LPG सिलेंडर पर कोई बदलाव नहीं होगा। इस कदम से आम जनता को दैनिक खर्चों में थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

GST: 22 सितंबर से देश में जीएसटी (GST) कट लागू होने जा रहा है। जीएसटी काउंसिल (GST Council) ने 3 सितंबर को हुई बैठक में नए GST Reform को मंजूरी दी है, जिसमें 12 और 28 फीसदी के स्लैब को हटाकर केवल 5 फीसदी और 18 फीसदी स्लैब रखे गए हैं। 

इस बदलाव के बाद खाने-पीने की जरूरी वस्तुएं, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे टीवी और एसी, ऑटोमोबाइल, कृषि उपकरण और स्वास्थ्य उत्पाद जैसी रोजमर्रा की वस्तुओं के दाम कम होने शुरू हो जाएंगे। आम लोग यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि क्या एलपीजी (LPG) सिलेंडर के दाम भी घटेंगे और इस बदलाव का उनकी जेब पर क्या असर पड़ेगा।

एलपीजी (LPG) सिलेंडर पर क्या रहेगा असर

हालांकि कई वस्तुओं पर GST रेट कट किया गया है, लेकिन एलपीजी (LPG) सिलेंडर पर कोई बदलाव नहीं किया गया है। वर्तमान में घरेलू सिलेंडर पर 5 फीसदी जीएसटी वसूल की जाती है, जबकि कमर्शियल (commercial) सिलेंडर पर 18 फीसदी जीएसटी लागू है। जीएसटी काउंसिल ने एलपीजी पर किसी भी तरह के रेट में बदलाव का ऐलान नहीं किया है, इसलिए 22 सितंबर से भी एलपीजी सिलेंडर के दाम अपरिवर्तित रहेंगे। घरेलू सिलेंडर मुख्य रूप से रसोई के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि कमर्शियल सिलेंडर होटल और रेस्टोरेंट जैसे व्यवसायिक (business) इस्तेमाल के लिए होते हैं।

कौन-कौन सी चीजें सस्ती होंगी

GST Reform के तहत 22 सितंबर से फूड आइटम्स, स्वास्थ्य सेवा उत्पाद, डेली जरूरी वस्तुएं (FMCG), कपड़े, शिक्षा सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक सामान, कृषि उपकरण और बीमा जैसी चीजों के दाम घटाए जाएंगे। इसके साथ ही ऑटोमोबाइल और अन्य उपभोक्ता वस्तुएं भी इस कट का लाभ देखेंगी। वहीं, तंबाकू और कोल्ड ड्रिंक जैसी सिन (sin) प्रोडक्ट्स पर GST रेट 40 फीसदी कर दिया गया है और सुपर लग्जरी कारों पर भी जीएसटी बढ़ाया गया है। यह फैसला आम जनता के रोजमर्रा के खर्च को कम करने और महंगाई (inflation) पर नियंत्रण रखने के लिए लिया गया है।

कमर्शियल सिलेंडर पर क्यों है 18% जीएसटी

कमर्शियल सिलेंडर पर 18 फीसदी जीएसटी इसलिए लागू किया गया है क्योंकि इसे व्यवसायिक (commercial) उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। होटल, रेस्टोरेंट और अन्य व्यवसायिक संस्थान इसी सिलेंडर का उपयोग करते हैं। घरेलू सिलेंडर 5 फीसदी जीएसटी के तहत आता है, जिससे आम परिवारों पर इसका बोझ अपेक्षाकृत कम रहता है। एलपीजी की कीमतों में कोई बदलाव न होने के बावजूद अन्य आवश्यक वस्तुओं की सस्ती कीमतों से परिवारों की जेब पर थोड़ी राहत मिलने की संभावना है।

बाजार पर असर

GST काउंसिल की बैठक में लिए गए फैसलों का असर 22 सितंबर से बाजार में दिखने लगेगा। डेली उपयोग की चीजों की कीमतों में कमी से उपभोक्ता राहत महसूस करेंगे, जबकि कुछ विशेष वस्तुएं जैसे तंबाकू और सुपर लग्जरी कार महंगी होंगी। एलपीजी (LPG) सिलेंडर पर कोई राहत नहीं होने के बावजूद यह कदम आम जनता के लिए सकारात्मक माना जा रहा है।

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