बरेली नमाज विवाद में हाईकोर्ट सख्त: DM-SSP तलब, घर मालिक को 24 घंटे सुरक्षा; 23 मार्च को आएगा फैसला

बरेली नमाज विवाद में हाईकोर्ट सख्त: DM-SSP तलब, घर मालिक को 24 घंटे सुरक्षा; 23 मार्च को आएगा फैसला
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बरेली में नमाज को लेकर हुए विवाद के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान जिला प्रशासन से जवाब तलब करते हुए डीएम और एसएसपी को तलब किया है। साथ ही विवाद से जुड़े घर के मालिक को 24 घंटे सुरक्षा उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन को पूरी जिम्मेदारी के साथ कानून-व्यवस्था बनाए रखनी होगी।

जानकारी के अनुसार यह विवाद एक निजी घर में नमाज पढ़ने को लेकर सामने आया था, जिसके बाद इलाके में तनाव की स्थिति बन गई थी। मामले ने तूल पकड़ लिया तो यह मुद्दा अदालत तक पहुंच गया। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि घर के मालिक को धमकियां मिल रही हैं और उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है।

इस पर अदालत ने प्रशासन को निर्देश दिया कि घर के मालिक को तत्काल प्रभाव से सुरक्षा दी जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि उनके साथ किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है और किसी भी नागरिक की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता।

सुनवाई के दौरान अदालत ने जिला प्रशासन से यह भी पूछा कि इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई की गई है और भविष्य में तनाव की स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। अदालत ने डीएम और एसएसपी को व्यक्तिगत रूप से पेश होकर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है।

मामले को लेकर स्थानीय स्तर पर भी चर्चा का माहौल बना हुआ है। प्रशासन का कहना है कि इलाके में शांति बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। अधिकारियों ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और शांति बनाए रखने की अपील की है।

फिलहाल अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 23 मार्च को तय की है। उसी दिन यह स्पष्ट हो सकेगा कि अदालत इस विवाद पर क्या अंतिम फैसला देती है और प्रशासन को आगे क्या निर्देश दिए जाते हैं। तब तक प्रशासन को अदालत के निर्देशों का पालन करते हुए सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सतर्क रहने को कहा गया है।

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