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Bihar Chunav 2025: 2003 की वोटर लिस्ट जारी, 4.96 करोड़ मतदाताओं को नहीं देने होंगे दस्तावेज

Bihar Chunav 2025: 2003 की वोटर लिस्ट जारी, 4.96 करोड़ मतदाताओं को नहीं देने होंगे दस्तावेज

बिहार चुनाव 2025 के लिए चुनाव आयोग ने 2003 की वोटर लिस्ट वेबसाइट पर जारी की है। इससे 4.96 करोड़ मतदाताओं को दस्तावेज वेरिफिकेशन से राहत मिलेगी। सूची ऑनलाइन देखी जा सकती है।

Bihar Election: बिहार चुनाव 2025 की तैयारियों के तहत चुनाव आयोग ने 2003 की मतदाता सूची वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। इस सूची में जिन लोगों के माता-पिता का नाम शामिल है, उन्हें दस्तावेज वेरिफिकेशन के लिए अब कोई अन्य प्रमाण नहीं देना होगा। इससे करीब 4.96 करोड़ मतदाताओं को राहत मिलेगी।

चुनाव आयोग की बड़ी पहल

बिहार में 2025 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर चुनाव आयोग ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। आयोग ने 2003 की विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) की मतदाता सूची को आधिकारिक वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दिया है। इससे राज्य के करीब 60 फीसदी मतदाताओं को दस्तावेज वेरिफिकेशन से राहत मिलेगी।

कहां देख सकते हैं वोटर लिस्ट

चुनाव आयोग ने यह सूची अपनी आधिकारिक वेबसाइट https://voters.eci.gov.in पर अपलोड की है। कोई भी व्यक्ति इस वेबसाइट पर जाकर 2003 की मतदाता सूची देख सकता है और अपने या अपने माता-पिता का नाम जांच सकता है।

क्या है विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया

SIR एक विशेष प्रक्रिया है जिसमें मतदाताओं के विवरण को अपडेट और वेरिफाई किया जाता है। इस प्रक्रिया के तहत मतदाताओं को अपने विवरण के साथ दस्तावेज जमा करने होते हैं। लेकिन अब जिन मतदाताओं के माता-पिता का नाम 2003 की सूची में दर्ज है, उन्हें वेरिफिकेशन के लिए अन्य दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं होगी।

किन्हें नहीं देने होंगे दस्तावेज

यदि कोई व्यक्ति 2003 की मतदाता सूची में अपने माता-पिता का नाम पाता है, तो उसे किसी और दस्तावेज की जरूरत नहीं होगी। वह केवल गणना फॉर्म भरकर जमा कर सकता है। यह सुविधा खासकर उन लोगों के लिए फायदेमंद होगी जो पहले से ही परिवार के सदस्य के रूप में सूची में दर्ज हैं।

गणना फॉर्म भरने की प्रक्रिया

मतदाता को गणना फॉर्म डाउनलोड करना होगा। फिर उसे अपने विवरण जैसे नाम, पता, उम्र, और अपने माता-पिता का नाम भरना होगा। इसके साथ 2003 की वोटर लिस्ट में माता-पिता का नाम जोड़कर बीएलओ को जमा करना होगा। इससे बिना अन्य दस्तावेज दिए उनका नाम मतदाता सूची में अपडेट हो सकेगा।

BLO को दी जाएगी सूची की हार्ड कॉपी

चुनाव आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि 2003 की मतदाता सूची की हार्ड कॉपी जिलों के डीएम के माध्यम से सभी बीएलओ (Booth Level Officer) को दी जाएगी ताकि वे घर-घर जाकर सत्यापन कार्य कर सकें। इससे बीएलओ को भी सुविधा मिलेगी और दस्तावेज वेरिफिकेशन की प्रक्रिया तेज हो सकेगी।

निर्देश 24 जून 2025 को हुए जारी

चुनाव आयोग ने 24 जून 2025 को इस संबंध में निर्देश जारी किए। निर्देशों के अनुसार मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (CEO), जिला निर्वाचन पदाधिकारी (DEO) और निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (ERO) को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि 2003 की सूची ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से लोगों को उपलब्ध हो।

60 फीसदी मतदाताओं को राहत

बिहार राज्य में लगभग 8 करोड़ मतदाता हैं। इनमें से 4.96 करोड़ यानी करीब 60 फीसदी मतदाताओं को अब दस्तावेज वेरिफिकेशन से छूट मिल सकती है। यह एक बड़ा कदम माना जा रहा है जो मतदाता सत्यापन प्रक्रिया को सरल बनाएगा।

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