दिल्ली हाईकोर्ट ने IRS अधिकारी समीर वानखेड़े की मानहानि याचिका पर सवाल उठाए। वानखेड़े ने शाहरुख खान की वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में अपनी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है।
Delhi News: दिल्ली हाईकोर्ट ने आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े की मानहानि याचिका पर सवाल उठाए हैं। वानखेड़े ने बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान और उनकी पत्नी गौरी खान की स्वामित्व वाली रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और नेटफ्लिक्स के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि इन संस्थाओं द्वारा बनाई गई वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में उनके सम्मान और प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई गई है।
न्यायालय ने पूछा दिल्ली में क्यों
न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने वानखेड़े के वकील से सवाल किया कि यह याचिका दिल्ली में कैसे विचारणीय है। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि याचिका दायर करने से पहले यह तय करना जरूरी है कि क्या मामला दिल्ली के न्यायालय में सुने जाने योग्य है या नहीं। इस सवाल के पीछे यह तर्क है कि मानहानि के दावे में संबंधित घटना का स्थान और प्रभावित क्षेत्र अहम होता है।
वानखेड़े का आरोप
समीर वानखेड़े ने अपनी याचिका में कहा कि वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में उनके व्यक्तित्व और कार्यशैली को गलत तरीके से दर्शाया गया है। उनका आरोप है कि सीरीज में उनकी छवि को पेश करने के तरीके से जनता में उनके प्रति गलत धारणा बन सकती है। वानखेड़े का कहना है कि उनके पेशेवर सम्मान को नुकसान पहुंचाने का यह प्रयास मानहानि के तहत आता है और इसके लिए कानूनी कार्रवाई की जरूरत है।
वकील का पक्ष
वानखेड़े की ओर से पेश हुए सीनियर वकील संदीप सेठी ने कोर्ट को बताया कि यह वेब सीरीज दिल्ली सहित पूरे भारत में उपलब्ध है और इस वजह से अधिकारी की छवि को प्रभावित करने का असर दिल्ली में भी देखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस आधार पर याचिका दिल्ली में विचारणीय हो सकती है। साथ ही उन्होंने कोर्ट से अनुमति मांगी कि याचिका में आवश्यक संशोधन किए जा सकें ताकि मामले की उचित सुनवाई हो सके।