सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में इस दिवाली केवल ग्रीन पटाखों की अनुमति दी है। इन्हें 19 और 20 अक्टूबर को तय समय के भीतर ही जलाया जा सकेगा। पारंपरिक और गैर-प्रमाणित पटाखों की बिक्री व इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
New Delhi: इस साल दिल्ली-एनसीआर में दिवाली पर केवल ग्रीन पटाखों (Green Crackers) का इस्तेमाल ही किया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसे 'परीक्षण के आधार पर' अनुमति दी है और दिशानिर्देशों का पालन अनिवार्य किया गया है। न्यायालय ने साफ किया कि पटाखे फोड़ने और बेचने की अनुमति केवल पर्यावरण की निगरानी और तय नियमों के तहत ही दी जाएगी।
पटाखे फोड़ने के समय
सुप्रीम कोर्ट ने दिशानिर्देश जारी करते हुए बताया कि दिवाली के दौरान पटाखे केवल दो दिन, 19 और 20 अक्टूबर को फोड़े जा सकते हैं। इन दोनों दिनों में पटाखे सुबह 6 बजे से 7 बजे और रात 8 बजे से 10 बजे के बीच ही फोड़ने होंगे। इससे न केवल प्रदूषण को कम किया जाएगा बल्कि नागरिकों की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित किया जा सकेगा।
कौन से पटाखे होंगे अनुमत
केवल नीरी (NIR) और पीईएसओ (Petroleum & Explosives Safety Organization) द्वारा प्रमाणित ग्रीन पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल की अनुमति है। ये पटाखे पारंपरिक पटाखों की तुलना में लगभग 30% कम कण और गैस उत्सर्जित करते हैं। सभी ग्रीन पटाखों पर QR कोड होना अनिवार्य है, ताकि उनकी पहचान और प्रमाणिकता सुनिश्चित की जा सके।
पटाखों की बिक्री के लिए लाइसेंस नियम
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि केवल नवीनीकृत या अस्थायी रूप से मान्य लाइसेंस वाले व्यापारियों को ही पटाखे बेचने की अनुमति होगी। दिल्ली में लगभग 140 पीईएसओ प्रमाणित खुदरा विक्रेताओं को दिवाली के लिए अस्थायी लाइसेंस प्रदान किया जाएगा। दिवाली के बाद खुदरा विक्रेताओं को बिना बिके स्टॉक को सुरक्षित रूप से निपटाने या वापस करने के लिए दो दिन का समय दिया जाएगा।
कौनसे हैं प्रतिबंधित पटाखे
पारंपरिक या उच्च उत्सर्जन वाले पटाखों, बेरियम और सीरीज़ वाले पटाखों, 'लड़ी' पटाखों और गैर-प्रमाणित पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। दिल्ली-एनसीआर के बाहर से खरीदे गए पटाखों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे अमेज़न और फ्लिपकार्ट से खरीदे गए पटाखों की अनुमति नहीं होगी। बिना लाइसेंस के सड़क किनारे बिक्री भी अवैध होगी। उल्लंघन करने पर व्यापारियों का लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा और भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
दिशानिर्देशों का पालन
दिल्ली पुलिस, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में प्रदूषण नियंत्रण अधिकारियों और पुलिस की संयुक्त टीमों द्वारा दिशा-निर्देशों के पालन की निगरानी की जाएगी। पुलिस और पीईएसओ के अधिकारी विभिन्न बिक्री केंद्रों का औचक निरीक्षण करेंगे और नमूना परीक्षण के जरिए ग्रीन पटाखों की प्रमाणिकता की जांच करेंगे।
अवैध पटाखों की रोकथाम
अवैध या गैर-प्रमाणित पटाखों की बिक्री पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। उल्लंघन करने वालों के स्टॉक को ज़ब्त किया जाएगा और उन पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। आवासीय और बाजार क्षेत्रों में अतिरिक्त बीट स्टाफ और प्रवर्तन दल तैनात किया जाएगा ताकि किसी भी उल्लंघन की स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया दी जा सके।