जम्मू की एक अदालत ने बीसीसीआई अध्यक्ष मिथुन मन्हास और जम्मू-कश्मीर क्रिकेट संघ (JKCA) के अधिकारियों सहित कई अन्य लोगों को अदालत में पेश होने का समन जारी किया है। यह कदम सेवानिवृत्त पुलिस उपाधीक्षक और पूर्व क्रिकेटर सुदर्शन महता द्वारा दायर शिकायत के बाद उठाया गया।
श्रीनगर: जम्मू की अदालत ने बीसीसीआइ अध्यक्ष मिथुन मन्हास और जेकेसीए अधिकारियों समेत अन्य को अदालत में पेश होने का समन भेजा है। यह नोटिस सेवानिवृत्त डीएसपी और पूर्व क्रिकेटर सुदर्शन मेहता द्वारा दायर मानहानि की शिकायत के तहत जारी किया गया है। जम्मू के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (सब-जज) ने सुदर्शन मेहता की शिकायत पर सुनवाई के लिए बीसीसीआइ अध्यक्ष और अन्य संबंधित पक्षों को अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया है।
अदालत का आदेश और समन का विवरण
जम्मू के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (सब-जज) ने अदालत में उपस्थित होने के लिए मिथुन मन्हास और अन्य को नोटिस जारी किया है। इस समन में यह निर्देश दिया गया है कि वे अदालत में उपस्थित होकर मामले की सुनवाई में सहयोग करें। अदालत ने समन में स्पष्ट किया कि यह मामला महता की मानहानि की शिकायत से संबंधित है। सुदर्शन महता ने दावा किया है कि उन्हें और उनकी प्रतिष्ठा को असत्य और हानिकारक समाचारों के माध्यम से नुकसान पहुँचाया गया।
मीडियाकर्मियों को भी तलब किया गया
इस मामले में केवल क्रिकेट प्रशासनिक अधिकारी ही नहीं, बल्कि कुछ पत्रकारों और मीडिया संपादकों को भी नोटिस भेजा गया है। इनमें शामिल हैं:
- रतन सिंह गिल (द नॉर्थलाइन्स)
- शफकत हुसैन बुखारी (द कश्मीर होराइजन)
- फारूक अहमद वानी (ब्राइटर कश्मीर)
- द इंडियन न्यूज सर्विस के एक पत्रकार
अदालत ने उन्हें भी 24 नवंबर को सुनवाई के दौरान उपस्थित रहने का निर्देश दिया है।
BCCI और JKCA अधिकारी शामिल
BCCI अध्यक्ष मिथुन मन्हास के अलावा JKCA के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी को भी नोटिस भेजा गया है। इसमें शामिल हैं:
- अनिल गुप्ता
- माजिद डार
इन सभी को अदालत में पेश होने के लिए कहा गया है ताकि मामले की विस्तृत सुनवाई और तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त की जा सके। सुदर्शन महता की शिकायत में आरोप लगाया गया है कि उन्हें असत्य और मानहानिकारक समाचारों के माध्यम से बदनाम किया गया। शिकायत में यह भी कहा गया कि मीडिया रिपोर्टों और JKCA के अधिकारियों की कार्रवाइयों ने उनकी प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान पहुँचाया। अदालत ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी संबंधित पक्षों को तलब किया है। अदालत की अगली सुनवाई 24 नवंबर को निर्धारित की गई है।