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क्रिकेटर यश दयाल ने यौन उत्पीड़न मामले में हाईकोर्ट का किया रुख, एफआईआर रद्द करने की लगाई गुहार

क्रिकेटर यश दयाल ने यौन उत्पीड़न मामले में हाईकोर्ट का किया रुख, एफआईआर रद्द करने की लगाई गुहार

भारतीय क्रिकेटर यश दयाल ने अपने खिलाफ दर्ज यौन उत्पीड़न के मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने यह याचिका गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने में उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69 के तहत दर्ज एफआईआर को रद्द कराने के लिए दाखिल की है।

स्पोर्ट्स न्यूज़: भारतीय क्रिकेटर यश दयाल ने अपने खिलाफ दर्ज यौन उत्पीड़न के मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। उन्होंने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69 के तहत दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की है। यह मामला अब कानूनी रूप से हाईप्रोफाइल बन गया है और इस पर अदालत की सुनवाई को लेकर देशभर की निगाहें टिकी हैं।

क्या है पूरा मामला?

6 जुलाई 2025 को गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में एक महिला की ओर से क्रिकेटर यश दयाल पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई गई थी। एफआईआर बीएनएस की धारा 69 के तहत दर्ज की गई, जो यौन उत्पीड़न जैसे अपराधों के लिए कड़े दंड और सख्त कानूनी कार्रवाई का प्रावधान करती है।

मामला सामने आते ही यह मीडिया की सुर्खियों में आ गया, और अब यश दयाल ने अपने खिलाफ लगे आरोपों को झूठा बताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है।

हाईकोर्ट में क्या दायर की याचिका?

यश दयाल ने अपनी याचिका में उत्तर प्रदेश सरकार, इंदिरापुरम थाना प्रभारी और शिकायतकर्ता महिला को प्रतिवादी बनाया है। उन्होंने एफआईआर को पूर्व नियोजित और दुर्भावनापूर्ण करार देते हुए इसे रद्द करने की मांग की है। सूत्रों के मुताबिक, याचिका पर जल्द ही डबल बेंच में सुनवाई हो सकती है। यदि कोर्ट यश दयाल के पक्ष में कोई अंतरिम आदेश देता है, तो यह उनकी छवि और करियर के लिए बड़ी राहत हो सकती है।

विवाद के बीच यश दयाल ने भी प्रयागराज के खुल्दाबाद थाना में महिला के खिलाफ ब्लैकमेलिंग की शिकायत दर्ज कराई है। उनकी ओर से तहरीर दी गई है जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि महिला उन्हें झूठे केस में फंसाकर पैसों की मांग कर रही है और मानसिक उत्पीड़न कर रही है। उन्होंने अपनी शिकायत में यह भी कहा कि महिला ने उन्हें बदनाम करने और करियर बर्बाद करने की धमकी दी है। यश दयाल ने प्रयागराज पुलिस से निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

बीएनएस की धारा 69 क्या है?

गौरतलब है कि हाल ही में लागू हुई भारतीय न्याय संहिता (BNS) में धारा 69 को यौन अपराधों से संबंधित मामलों के लिए रखा गया है। यह धारा यौन उत्पीड़न के मामलों में सख्त दंड, जैसे जेल, जमानत की सख्त शर्तें और समाज में कलंक की स्थिति उत्पन्न करती है। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यदि कोर्ट एफआईआर को सही मानती है, तो यश दयाल को गिरफ्तारी या लंबी कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ सकता है। वहीं यदि एफआईआर को गलत और दुर्भावनापूर्ण सिद्ध किया जाता है, तो शिकायतकर्ता महिला के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई संभव है।

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