नीतीश के बाद भी बिहार में शराबबंदी बनी रहेगी, जेडीयू मंत्री का स्पष्ट संदेश

नीतीश के बाद भी बिहार में शराबबंदी बनी रहेगी, जेडीयू मंत्री का स्पष्ट संदेश

बिहार में शराबबंदी नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद भी बनी रहेगी। ग्रामीण विकास और परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने स्पष्ट किया कि जब तक जदयू सत्ता में है, तब तक शराबबंदी कायम रहेगी और राज्य का विकास चलता रहेगा।

Patna: बिहार की राजनीति में अब बड़े बदलाव के संकेत दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जाने की तैयारी कर रहे हैं और उनके पद छोड़ने के साथ ही राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा तेज हो गई है। इस बीच, शराबबंदी को लेकर भी सवाल उठने लगे थे कि क्या नीतीश के जाने के बाद बिहार में शराबबंदी खत्म हो जाएगी। इस पर बिहार के ग्रामीण विकास और परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने स्पष्ट बयान दिया कि जब तक जदयू सरकार में है, तब तक शराब चालू नहीं होगी।

श्रवण कुमार ने कहा – शराबबंदी जदयू के साथ रहेगी

मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार भी राजनीति में आ रहे हैं और उन्हें पार्टी में जिम्मेदारी दी जाएगी। उन्होंने कहा, “जब तक नीतीश कुमार हैं और जब तक उनकी पार्टी जदयू सरकार में शामिल है, तब तक बिहार में शराब चालू नहीं होगा।” यह बयान उन कयासों पर विराम लगा देता है, जिनमें कहा जा रहा था कि नए नेतृत्व के आने पर शराबबंदी खत्म हो सकती है।

शराबबंदी के बावजूद राज्य का विकास

नालंदा के सांसद कौशलेंद्र कुमार ने भी इस मामले पर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अपनी इच्छा से राज्यसभा जा रहे हैं और राज्यसभा की सदस्यता लेने के बाद भी बिहार में अधिक समय देंगे। उन्होंने कहा कि शराबबंदी के बावजूद बिहार में सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास जारी रहा। वित्तीय बोझ बढ़ने के बावजूद राज्य के विकास की गति प्रभावित नहीं हुई। कौशलेंद्र कुमार ने बताया कि शराबबंदी लागू होने के बाद भी राज्य में कई बड़े प्रोजेक्ट पूरे किए गए और जनता को इसका लाभ मिला।

बिहार में शराबबंदी की शुरुआत

बिहार में शराबबंदी 5 अप्रैल 2016 को पूरी तरह लागू की गई थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उस दिन विदेशी शराब समेत हर तरह की शराब की बिक्री और सेवन पर रोक लगा दी। इसके लिए बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 लाया गया। इस अधिनियम के तहत शराबबंदी का उल्लंघन करने वालों के लिए कठोर सजा और जुर्माने का प्रावधान है।

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