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राज कुंद्रा के खिलाफ 60 करोड़ रुपये के कर्ज विवाद में नया मोड़, बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी सख्त चेतावनी

राज कुंद्रा के खिलाफ 60 करोड़ रुपये के कर्ज विवाद में नया मोड़, बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी सख्त चेतावनी

बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा ने 60 करोड़ रुपये के लोन को चुकाने में असफलता स्वीकार की है। मामला मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) द्वारा जांच के अधीन है। कोर्ट ने विदेश यात्रा की अनुमति लोन जमा करने से जोड़ी है और LOC रद्द करने से इनकार कर दिया।

Raj Kundra: मुंबई में राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी के खिलाफ 60 करोड़ रुपये के निवेश लोन विवाद की जांच चल रही है। शिकायतकर्ता दीपक कोठारी का आरोप है कि 2015 में दिए गए निवेश पर 12% ब्याज और रिटर्न का भुगतान नहीं किया गया। राज कुंद्रा ने नोटबंदी के बाद कंपनी की हालत खराब होने का हवाला देते हुए इसे स्वीकार किया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने विदेश यात्रा की अनुमति लोन जमा करने से जोड़ी और LOC रद्द करने से इनकार किया।

मामला क्या है

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मुंबई के बिजनेसमैन दीपक कोठारी, जो लोटस कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज के निदेशक हैं, ने आरोप लगाया कि राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी ने उनसे 2015 में निवेश-आधारित लोन लिया था, जिसे वापस नहीं किया गया। कोठारी ने बताया कि अप्रैल 2015 में उन्होंने 31.95 करोड़ रुपये और सितंबर 2015 में 28.53 करोड़ रुपये निवेश किए थे। कुल मिलाकर निवेश की रकम लगभग 60 करोड़ रुपये बनती है।

शिकायत में यह भी कहा गया कि उन्हें वादा किया गया था कि इस निवेश पर उन्हें 12% का ब्याज मिलेगा और हर महीने रिटर्न दिया जाएगा। लेकिन बार-बार आग्रह के बावजूद पैसा वापस नहीं किया गया।

नोटबंदी को बनाया बहाना

मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार, राज कुंद्रा ने जांच एजेंसियों को बताया कि 2016 में नोटबंदी के बाद उनकी कंपनी की हालत खराब हो गई थी और इसी वजह से वह निवेशकों को पैसा नहीं लौटाने में सक्षम नहीं थे। इस खुलासे ने मामले को सिर्फ व्यापारिक विवाद से बढ़ाकर संभावित धोखाधड़ी का केस बना दिया है।

शिल्पा शेट्टी ने छोड़ा कंपनी का पद

शिकायतकर्ता दीपक कोठारी का दावा है कि जब उन्होंने पैसा वापस मांगा, तो पता चला कि कंपनी पर दिवालिया प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। उसी समय शिल्पा शेट्टी ने कंपनी के डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया, जिससे मामले में शक और गहरा गया।

बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख

इस मामले की सुनवाई बॉम्बे हाईकोर्ट में चल रही है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि अगर राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी विदेश यात्रा करना चाहते हैं, तो पहले उन्हें 60 करोड़ रुपये जमा करने होंगे। इसके साथ ही कोर्ट ने उनके खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर (LOC) को रद्द करने से इनकार कर दिया। राज और शिल्पा ने LOC हटाने के लिए याचिका दायर की थी, लेकिन अदालत ने कोई राहत नहीं दी। अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को निर्धारित की गई है।

पहले भी रह चुके हैं विवादों में

राज कुंद्रा इससे पहले भी विवादों में रह चुके हैं। 2021 में अश्लील फिल्मों के निर्माण और स्ट्रीमिंग मामले में उनका नाम आया था और उन्हें गिरफ्तार किया गया था। उस समय यह मामला हाई-प्रोफाइल बन गया था। अब यह नया कर्ज विवाद उनके लिए फिर से मुश्किलें खड़ी कर रहा है।

कानूनी और वित्तीय प्रभाव

विशेषज्ञों के अनुसार, यह मामला केवल व्यक्तिगत विवाद नहीं बल्कि बड़े पैमाने पर वित्तीय और कानूनी निहितार्थ रखता है। निवेशकों के पैसे की सुरक्षा, कंपनी की दिवालियापन प्रक्रिया और कोर्ट के आदेश का पालन इस केस की अहमियत बढ़ा रहे हैं। यदि राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी कोर्ट के निर्देशानुसार 60 करोड़ रुपये जमा नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ और सख्त कार्रवाई की संभावना है।

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