GST विभाग ने रिलायंस इंडस्ट्रीज पर ₹56.44 करोड़ का पेनल्टी ऑर्डर जारी किया। ब्लॉक्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट को आधार मानते हुए कंपनी ने अपील दायर करने का निर्णय लिया, शेयर बाजार पर असर सीमित रहा।
Reliance Industries: रिलायंस इंडस्ट्रीज पर जीएसटी विभाग ने ₹56.44 करोड़ का पेनल्टी ऑर्डर जारी किया है। यह आदेश 25 नवंबर को अहमदाबाद के CGST जॉइंट कमिश्नर द्वारा दिया गया। मामला इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) की व्याख्या से जुड़ा है, जिसे विभाग ने ‘ब्लॉक्ड क्रेडिट’ मानते हुए पेनल्टी लगाई है।
ITC को ब्लॉक्ड क्रेडिट बताया
ऑर्डर के अनुसार, रिलायंस द्वारा लिया गया ITC ब्लॉक्ड क्रेडिट श्रेणी में आता है, इसलिए उस पर पेनल्टी लगाई गई। यह कार्रवाई सेंट्रल GST एक्ट 2017, गुजरात GST एक्ट और IGST एक्ट की धाराओं के तहत की गई है। कंपनी का कहना है कि यह फैसला सर्विस क्लासिफिकेशन को ध्यान में रखे बिना लिया गया, जिससे ITC का हक तय होता है।
कंपनी करेगी अपील
रिलायंस ने रेगुलेटरी फाइलिंग में बताया कि यह आदेश 27 नवंबर को ईमेल के जरिए मिला। कंपनी ने साफ कहा कि वह इस पेनल्टी के खिलाफ अपील दायर करेगी। फिलहाल, इस मामले का असर केवल जुर्माने की रकम तक है और कंपनी के रोजमर्रा के काम या बड़े बिज़नेस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।
शेयर बाजार पर असर
रिलायंस का शेयर शुक्रवार को हल्की गिरावट के साथ खुला, लेकिन जल्दी ही संभल गया। बीएसई पर शेयर 0.20% बढ़कर ₹1566 पर ट्रेड कर रहा था। इससे पता चलता है कि निवेशकों का भरोसा कंपनी पर अभी भी मजबूत है।










