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सीएम योगी का नया नियम: अब आउटसोर्स कर्मचारियों को मिलेगा आरक्षण और अधिकारों की सुरक्षा

सीएम योगी का नया नियम: अब आउटसोर्स कर्मचारियों को मिलेगा आरक्षण और अधिकारों की सुरक्षा

सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम (UPCOS) के गठन को मंजूरी दी है। अब सभी आउटसोर्सिंग भर्तियों में आरक्षण नियमों का पालन होगा और पारदर्शिता-सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।

CM Yogi: उत्तर प्रदेश सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों के हित में एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम (UPCOS) के गठन को मंजूरी दे दी है। यह निगम कंपनी एक्ट के तहत गठित किया जाएगा और इसके जरिए प्रदेश में आउटसोर्सिंग के जरिए होने वाली सभी भर्तियों को एक पारदर्शी और नियमबद्ध प्रणाली के तहत लाया जाएगा।

आरक्षण व्यवस्था का पूरी तरह पालन अनिवार्य

यूपीकॉस के जरिए की जाने वाली सभी नियुक्तियों में अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), महिलाएं, दिव्यांगजन और पूर्व सैनिकों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। यही नहीं, मुख्यमंत्री ने तलाकशुदा, निराश्रित और परित्यक्ता महिलाओं को भी प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है।

श्रमिकों को मिलेगा अधिकार और पारदर्शिता

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया कि यह निगम राज्य के लाखों आउटसोर्स कर्मचारियों को उनके श्रम अधिकार, उचित वेतन और सामाजिक सुरक्षा देने का काम करेगा। इस व्यवस्था से कर्मचारियों में स्थायित्व की भावना विकसित होगी और प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी।

बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मंडलीय समितियां होंगी गठित

सरकार की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, यूपीकॉस के अंतर्गत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया जाएगा। साथ ही एक महानिदेशक की नियुक्ति भी होगी। जिला और मंडल स्तर पर भी समितियों का गठन किया जाएगा जो इस व्यवस्था के संचालन में सहायक होंगी।

एजेंसियों का चयन जेम पोर्टल से

निगम में एजेंसियों का चयन सरकारी जेम (GeM) पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। यह अनुबंध कम से कम तीन वर्षों के लिए मान्य रहेगा। चयन प्रक्रिया में वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों को अनुभव के आधार पर वेटेज मिलेगा ताकि उनकी सेवा में कोई रुकावट न आए।

वेतन भुगतान में समयबद्धता अनिवार्य

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन हर माह की 5 तारीख तक सीधे उनके बैंक खाते में भेजा जाए। इसके साथ ही ईपीएफ (EPF) और ईएसआई (ESI) की रकम भी समय पर जमा होनी चाहिए। कर्मचारियों को बैंक और अन्य माध्यमों से मिलने वाले सभी अनुमन्य लाभ भी सुनिश्चित किए जाएंगे।

कर्मचारियों के उत्पीड़न पर सख्ती

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि फिलहाल आउटसोर्सिंग एजेंसियों का चयन अलग-अलग तरीकों से किया जाता है, जिसके कारण पारदर्शिता की कमी, वेतन कटौती, लाभों की अनदेखी और कर्मचारियों के उत्पीड़न की शिकायतें आती हैं। यूपीकॉस के बनने से यह सारी समस्याएं नियंत्रित होंगी।

नियमों के उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई

निगम को एक रेगुलेटरी बॉडी के रूप में स्थापित किया जाएगा जो एजेंसियों की कार्यप्रणाली की निगरानी करेगा। यदि कोई एजेंसी नियमों का उल्लंघन करती है तो उसके खिलाफ ब्लैकलिस्टिंग, डिबारमेंट, जुर्माना और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही स्पष्ट किया गया है कि नियमित पदों के लिए किसी भी तरह की आउटसोर्सिंग सेवा नहीं ली जाएगी।

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