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सीनियर सिटिजंस को FD और सेविंग अकाउंट पर टैक्स छूट, सेक्शन 80TTB से करें हजारों रुपये की बचत

सीनियर सिटिजंस को FD और सेविंग अकाउंट पर टैक्स छूट, सेक्शन 80TTB से करें हजारों रुपये की बचत

असेसमेंट ईयर 2025-26 में वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स बचत का बड़ा मौका मिल रहा है। सेक्शन 80TTB के तहत वे सेविंग अकाउंट, एफडी और पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट पर अर्जित ब्याज पर छूट का लाभ उठा सकते हैं। सही प्रक्रिया अपनाकर सीनियर सिटिजंस हजारों रुपये टैक्स बचा सकते हैं।

Tax Savings Tips for Senior Citizens: असेसमेंट ईयर 2025-26 में इनकम टैक्स रिटर्न भरने की प्रक्रिया जारी है और इसी दौरान सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को खास राहत दी है। सेक्शन 80TTB के तहत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले लोग सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट और पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट से मिलने वाले ब्याज पर टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं। यह प्रावधान खासतौर पर उन सीनियर सिटिजंस के लिए महत्वपूर्ण है, जो अपनी बचत से आय अर्जित करते हैं और टैक्स का बोझ कम करना चाहते हैं। इससे उन्हें सालाना हजारों रुपये तक की बचत संभव हो सकती है।

क्या है सेक्शन 80TTB और कैसे देता है फायदा

वित्त वर्ष 2018-19 के बजट में लाया गया सेक्शन 80TTB वरिष्ठ नागरिकों के लिए बड़ा राहतकारी प्रावधान है। इसके तहत बैंक, पोस्ट ऑफिस और को-ऑपरेटिव सोसाइटी में जमा पर मिलने वाली ब्याज आय पर ₹50,000 तक की टैक्स कटौती मिल सकती है। खास बात यह है कि इसमें सिर्फ सेविंग अकाउंट ही नहीं, बल्कि एफडी और पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट भी शामिल हैं।

किन लोगों को मिलेगा लाभ

यह सुविधा केवल रेजिडेंट इंडियन सीनियर सिटिजंस यानी 60 साल या उससे अधिक उम्र वाले लोगों के लिए है। हालांकि, यह छूट केवल पुराने टैक्स रिजीम में ही उपलब्ध है। जो लोग नए टैक्स रिजीम (सेक्शन 115BAC) का चुनाव करते हैं, उन्हें इस प्रावधान का फायदा नहीं मिल पाएगा।

किन आय पर लागू होता है नियम

सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट और पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट से होने वाली ब्याज आय को सेक्शन 80TTB में शामिल किया गया है। यही वजह है कि यह प्रावधान वरिष्ठ नागरिकों के लिए बेहद फायदेमंद है, क्योंकि उनकी अधिकतर आय इन्हीं स्रोतों से आती है।

उदाहरण से समझें टैक्स बचत

मान लीजिए, किसी वरिष्ठ नागरिक को सेविंग अकाउंट से ₹8,000, एफडी से ₹1,80,000 और पेंशन से ₹3,00,000 की आय होती है। इस स्थिति में उनकी कुल आय ₹4,88,000 बनती है। लेकिन सेक्शन 80TTB के तहत ₹50,000 की कटौती का दावा करने के बाद उनकी टैक्सेबल इनकम ₹4,38,000 रह जाएगी, जिससे सीधे टैक्स बचत होगी।

दस्तावेज और प्रक्रिया कितनी आसान

इस छूट का दावा करने के लिए किसी अतिरिक्त कागजी कार्यवाही की जरूरत नहीं होती। सामान्य दस्तावेज जैसे पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट और ब्याज प्रमाणपत्र पर्याप्त हैं। इस वजह से यह प्रावधान वरिष्ठ नागरिकों के लिए बेहद सरल और सुलभ बन जाता है।

80TTA और 80TTB में फर्क

60 साल से कम उम्र वाले व्यक्ति और एचयूएफ (HUF) सेक्शन 80TTA के तहत केवल सेविंग अकाउंट ब्याज पर ₹10,000 तक की छूट ले सकते हैं। इसके मुकाबले सेक्शन 80TTB ज्यादा लाभकारी है, क्योंकि इसमें एफडी और पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट भी शामिल हैं और छूट की सीमा ₹50,000 तक है।

टीडीएस और सेक्शन 194A से राहत

ब्याज आय पर टीडीएस (Tax Deducted at Source) की गणना सेक्शन 194A के तहत होती है। यहां वरिष्ठ नागरिकों के लिए सीमा ₹50,000 है, जबकि अन्य व्यक्तियों के लिए ₹40,000। बजट 2025 में यह सीमा बढ़ाकर क्रमशः ₹1,00,000 और ₹50,000 करने का प्रस्ताव रखा गया है। इससे सीनियर सिटिजंस को और बड़ी राहत मिल सकती है।

क्यों है खास वरिष्ठ नागरिकों के लिए

वरिष्ठ नागरिकों की आय का बड़ा हिस्सा ब्याज और पेंशन पर निर्भर करता है। ऐसे में सेक्शन 80TTB सीधे उनके टैक्स बोझ को कम करता है और उन्हें आर्थिक सुरक्षा देता है। यह प्रावधान उनके लिए न सिर्फ टैक्स बचत का जरिया है, बल्कि जीवन-यापन को आसान बनाने का साधन भी है।

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