महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर सख्त गाइडलाइंस जारी की हैं। नियम तोड़ने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी।
Social Media Guidelines: महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर सख्त गाइडलाइंस जारी की हैं। इन नियमों का मकसद गोपनीय जानकारी के लीक होने और गलत सूचनाओं के फैलाव को रोकना है। यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी इन गाइडलाइंस का उल्लंघन करता है, तो उसे अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
किन पर लागू होंगी ये गाइडलाइंस
ये दिशा-निर्देश महाराष्ट्र सिविल सर्विसेज (कंडक्ट) रूल्स, 1979 के तहत जारी किए गए हैं और इनका उल्लंघन महाराष्ट्र सिविल सर्विसेज (डिसिप्लिन एंड अपील) रूल्स, 1979 के अंतर्गत दंडनीय माना जाएगा। यह नियम राज्य सरकार के स्थायी, अस्थायी, संविदा (contract), प्रतिनियुक्ति (deputation) पर तैनात या स्थानीय स्वशासन संस्थाओं, बोर्ड, निगम और सार्वजनिक उपक्रमों के सभी कर्मचारियों पर लागू होंगे।
सोशल मीडिया का जिम्मेदारी से करें इस्तेमाल
सरकार ने स्पष्ट किया है कि सभी सरकारी अधिकारियों को अपने निजी और आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट्स को अलग रखना अनिवार्य होगा। वे केवल अधिकृत प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और सरकारी नीतियों से संबंधित जानकारी तभी साझा करें जब वह अधिकृत हो।
प्रतिबंधित गतिविधियां
- केंद्र या राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंधित वेबसाइट्स और ऐप्स का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।
- सरकारी योजनाओं और नीतियों की आलोचना नहीं की जा सकती।
- सरकारी लोगो, पद, संपत्ति, यूनिफॉर्म या गोपनीय दस्तावेजों को निजी सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा करना सख्त मना है।
- किसी भी प्रकार की भेदभावपूर्ण, आपत्तिजनक या नफरत फैलाने वाली सामग्री को पोस्ट या फॉरवर्ड करना पूरी तरह प्रतिबंधित है।
पॉलिसी प्रमोशन के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं अधिकृत सूचनाएं
अधिकारी सरकारी योजनाओं की सफलता को लेकर पोस्ट कर सकते हैं, लेकिन उन्हें व्यक्तिगत प्रचार या आत्मप्रशंसा से बचना होगा। WhatsApp और Telegram जैसे मैसेजिंग ऐप्स का प्रयोग कार्यालयीन समन्वय के लिए किया जा सकता है, लेकिन इन पर भी गोपनीय जानकारी साझा नहीं की जा सकती।
सोशल मीडिया अकाउंट ट्रांसफर की प्रक्रिया
यदि किसी कर्मचारी का तबादला होता है, तो उसका आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट जिम्मेदारी से संबंधित अधिकारी को ट्रांसफर करना अनिवार्य होगा। बिना मंजूरी के अकाउंट का संचालन या उसमें बदलाव स्वीकार्य नहीं होगा।