अब छोटे और कम जोखिम वाले व्यवसायों को जीएसटी पंजीकरण के लिए लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जीएसटी विभाग की ओर से शनिवार से लागू की गई नई सरल जीएसटी रजिस्ट्रेशन योजना के तहत ऐसे कारोबारियों को अब तीन कार्यदिवस के भीतर पंजीकरण मिल जाएगा।
GST Registration: भारत सरकार ने छोटे और मध्यम कारोबारियों (SMEs) के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। अब GST पंजीकरण (GST Registration) की प्रक्रिया पहले से कहीं अधिक सरल और तेज़ हो गई है। 1 नवंबर 2025 से लागू हुई नई योजना के तहत, पात्र व्यवसायों को केवल तीन कार्यदिवस के भीतर जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा।
यह नई व्यवस्था खासतौर पर छोटे और कम जोखिम वाले कारोबारियों के लिए बनाई गई है ताकि उन्हें पंजीकरण प्रक्रिया में देरी और जटिलताओं का सामना न करना पड़े।
सरल जीएसटी रजिस्ट्रेशन योजना: छोटे कारोबारियों के लिए राहत
गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) विभाग ने शनिवार से नई सरल जीएसटी पंजीकरण योजना लागू कर दी है। इसके तहत, पात्र व्यवसायों को तीन दिनों में पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी कर दिया जाएगा। विभाग के अनुसार, यह योजना स्वैच्छिक (voluntary) होगी। यानी कारोबारी इसमें अपनी इच्छा से शामिल हो सकते हैं और यदि चाहें तो भविष्य में इससे बाहर भी निकल सकते हैं। नई पंजीकरण प्रक्रिया के तहत निम्नलिखित व्यवसाय शामिल किए जाएंगे:
- वे छोटे और कम जोखिम वाले व्यवसाय, जिन्हें जीएसटी सिस्टम के डेटा विश्लेषण के आधार पर पात्र माना गया है।
- वे व्यापारी, जिनकी मासिक आउटपुट टैक्स देनदारी ₹2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं है (इसमें CGST, SGST/UTGST और IGST सभी शामिल हैं)।
इस योजना का उद्देश्य ईमानदार और कम जोखिम वाले करदाताओं को सुविधा देना है ताकि उन्हें अनावश्यक दस्तावेज़ी प्रक्रिया से गुजरना न पड़े।

GST परिषद की सितंबर बैठक में हुई थी मंजूरी
इस योजना को 3 सितंबर 2025 को हुई GST परिषद (GST Council) की बैठक में मंजूरी दी गई थी। परिषद की अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे “व्यवसाय सुगमता (Ease of Doing Business)” की दिशा में एक बड़ा कदम बताया था। उन्होंने कहा था, 1 नवंबर से लागू यह नई व्यवस्था देशभर में लगभग 96 प्रतिशत नए आवेदकों को लाभ पहुंचाएगी। फील्ड अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि यह प्रक्रिया सुचारू रूप से चले और इसमें कोई अड़चन न आए।
वित्त मंत्री ने CBIC (Central Board of Indirect Taxes and Customs) को निर्देश दिया है कि देशभर के GST सेवा केंद्रों पर विशेष हेल्प डेस्क स्थापित किए जाएं, ताकि नए करदाताओं को पंजीकरण में किसी प्रकार की दिक्कत न हो। इसके साथ ही, फील्ड स्तर के अधिकारियों को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वे तीन दिनों की तय सीमा में पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करें। किसी भी तरह की देरी या तकनीकी समस्या आने पर उसकी तुरंत रिपोर्टिंग की जाएगी।
देशभर में 1.54 करोड़ से अधिक व्यवसाय GST के तहत
वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, फिलहाल 1.54 करोड़ से अधिक व्यवसाय भारत में GST नेटवर्क (GSTN) से पंजीकृत हैं। इनमें बड़ी कंपनियों से लेकर छोटे व्यापारी और MSMEs तक शामिल हैं। नई सरल पंजीकरण प्रणाली से उम्मीद की जा रही है कि नए व्यवसायों का रजिस्ट्रेशन तेजी से बढ़ेगा, जिससे टैक्स बेस मजबूत होगा और डिजिटल कॉमर्स को भी बल मिलेगा।
उद्योग जगत ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। एसोचैम (ASSOCHAM) और फिक्की (FICCI) जैसे व्यापारिक संगठनों ने कहा कि इससे छोटे व्यापारियों का विश्वास बढ़ेगा और जीएसटी अनुपालन आसान होगा।













