आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर से बढ़ाकर 16 सितंबर 2025 कर दी है। तकनीकी गड़बड़ियों और करदाताओं की मांग को देखते हुए यह निर्णय लिया गया। विभाग ने बताया कि अब तक 7 करोड़ से ज्यादा ITR दाखिल किए जा चुके हैं।
ITR Due Date Extended: आयकर विभाग ने सोमवार को वित्त वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए ITR दाखिल करने की समयसीमा एक दिन बढ़ाकर 16 सितंबर 2025 कर दी। पहले अंतिम तारीख 15 सितंबर तय थी, जिसे तकनीकी गड़बड़ियों और करदाताओं की शिकायतों के बाद आगे बढ़ाया गया। विभाग ने बताया कि अब तक 7 करोड़ से ज्यादा रिटर्न भरे जा चुके हैं और करदाताओं की सहायता के लिए हेल्पडेस्क फोन, लाइव चैट और वेबएक्स सत्र के जरिए लगातार काम कर रही है।
सोशल मीडिया पर दी गई जानकारी
आयकर विभाग ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर जानकारी साझा की। विभाग ने कहा कि अब तक सात करोड़ से ज्यादा ITR दाखिल किए जा चुके हैं और अभी भी आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। विभाग ने उन सभी लोगों से अपील की है जिन्होंने अभी तक ITR दाखिल नहीं किया है कि वे जल्द से जल्द इसे पूरा करें।
पहले भी बढ़ाई गई थी डेडलाइन
मूल रूप से ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तय की गई थी। लेकिन उस समय भी कई करदाताओं और पेशेवरों ने पोर्टल पर दिक्कतों की शिकायत की थी। इसके बाद समयसीमा बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी गई थी। अब इसे और आगे बढ़ाकर 16 सितंबर कर दिया गया है।
पोर्टल पर आई तकनीकी गड़बड़ियां
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और आम करदाताओं ने सोशल मीडिया पर शिकायत की थी कि ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करने और फॉर्म अपलोड करने में परेशानी हो रही है। कई लोगों ने यह भी कहा कि कर भुगतान की प्रक्रिया और एआईएस यानी वार्षिक सूचना विवरण डाउनलोड करने में गड़बड़ी आ रही है। इन समस्याओं को देखते हुए ही आयकर विभाग ने अंतिम समय में डेडलाइन बढ़ाने का फैसला लिया।
विभाग की सफाई और रखरखाव
सीबीडीटी ने कहा कि 16 सितंबर को सुबह 12 बजे से लेकर 2.30 बजे तक ई-फाइलिंग पोर्टल रखरखाव मोड में रहेगा। इस दौरान कुछ समय के लिए सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। विभाग का कहना है कि यह बदलाव पोर्टल की उपयोगिता सुधारने के लिए किया जा रहा है ताकि करदाताओं को आसानी हो।
फर्जी सूचना पर दी सफाई
14 सितंबर को देर रात सोशल मीडिया पर एक संदेश वायरल हुआ था जिसमें दावा किया गया कि ITR दाखिल करने की डेडलाइन 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। आयकर विभाग ने इस सूचना को तुरंत खारिज कर दिया और इसे फर्जी बताया। विभाग ने कहा कि करदाता केवल इनकम टैक्स इंडिया के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर जारी जानकारी पर भरोसा करें। उस समय विभाग ने स्पष्ट किया था कि अंतिम तिथि 15 सितंबर ही है। लेकिन बाद में शिकायतें बढ़ने पर इसे एक दिन और आगे बढ़ाया गया।
पिछले साल के मुकाबले ITR फाइलिंग
आयकर विभाग ने बताया कि इस साल अब तक सात करोड़ से ज्यादा ITR दाखिल किए जा चुके हैं। जबकि पिछले साल 31 जुलाई तक कुल 7.28 करोड़ ITR दाखिल किए गए थे। इसका मतलब है कि इस बार भी करदाताओं की सक्रियता काफी अच्छी रही है। हालांकि तकनीकी दिक्कतों की वजह से बड़ी संख्या में लोग आखिरी दिनों तक रिटर्न दाखिल नहीं कर पाए।
हेल्पडेस्क कर रहा है काम
आयकर विभाग ने करदाताओं को भरोसा दिलाया है कि ITR अपलोड करने और कर भुगतान में मदद के लिए हेल्पडेस्क लगातार काम कर रहा है। करदाता फोन, लाइव चैट, वेबएक्स सत्र और सोशल मीडिया के जरिए विभाग से जुड़ सकते हैं। विभाग का कहना है कि पोर्टल पूरी तरह से ठीक है और अगर किसी को समस्या हो तो वह अपने ब्राउजर का कैशे साफ करे या किसी अन्य ब्राउजर से पोर्टल का इस्तेमाल करे।
करदाताओं से अपील
विभाग ने दोहराया है कि जिन लोगों ने अब तक ITR दाखिल नहीं किया है वे आखिरी समय का इंतजार न करें। पोर्टल पर अभी भी बड़ी संख्या में लोग फाइलिंग कर रहे हैं और लगातार रिकॉर्ड बन रहे हैं। विभाग ने कहा कि इस बार भी ITR दाखिल करने का आंकड़ा पिछले साल की तरह ऊंचा रहने की उम्मीद है।