सुलतानपुर में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में गवाह रामचंद्र मिश्र पेश नहीं हुए। कोर्ट ने उन्हें 17 अक्टूबर को जिरह के लिए तलब किया है। गवाह की अनुपस्थिति के कारण सुनवाई फिलहाल स्थगित रही।
New Delhi: सुलतानपुर में राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि के मामले में सोमवार को गवाह रामचंद्र मिश्र कोर्ट में पेश नहीं हुए। इस मामले में भाजपा नेता विजय मिश्र ने दावा किया था कि राहुल गांधी ने 2018 में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस टिप्पणी के आधार पर मानहानि का मुकदमा दायर किया गया।
कोर्ट ने गवाह को तलब किया
भाजपा नेता विजय मिश्र के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने बताया कि कोर्ट ने अब गवाह रामचंद्र मिश्र को जिरह के लिए 17 अक्टूबर को तलब किया है। एमपी-एमएलए कोर्ट के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने इस तारीख पर गवाह को पेश होने का आदेश दिया। गवाह की अनुपस्थिति के कारण सुनवाई में देरी हुई, लेकिन कोर्ट ने मामले की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है।
क्या है यह मामला
इस मामले की शुरुआत 2018 में हुई थी। सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा नेता विजय मिश्र का आरोप है कि 15 जुलाई 2018 को उनके पार्टी कार्यकर्ता अनिरुद्ध शुक्ल और दिनेश कुमार ने उन्हें एक वीडियो क्लिप दिखाई। इस वीडियो में राहुल गांधी कथित रूप से अमित शाह को ‘हत्यारा’ कह रहे थे। यह बयान बेंगलुरु में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया गया था।
सुप्रीम कोर्ट की क्लीन चिट
वीडियो और बयान के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही क्लीन चिट दी है। हालांकि, इसके बावजूद सुलतानपुर के विशेष न्यायालय में मानहानि का मुकदमा चलाया जा रहा है। कोर्ट में गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर मामले की सुनवाई की जा रही है।
रामचंद्र मिश्र की अनुपस्थिति के कारण सुनवाई स्थगित करनी पड़ी। अदालत ने स्पष्ट किया कि गवाह की पेशी अत्यंत आवश्यक है क्योंकि उनका बयान मामले के निर्णायक होने में अहम भूमिका निभा सकता है। 17 अक्टूबर को गवाह की जिरह के बाद ही मामले की आगे की प्रक्रिया तय होगी।