हरियाणा सरकार ने तृतीय और चतुर्थ श्रेणी सरकारी नौकरियों में आरक्षण नीति बदली है। अब सिर्फ हरियाणा के मूल निवासी ही इन पदों पर आरक्षण का लाभ उठा सकेंगे। भर्ती CET स्कोर से होगी।
Haryana Jobs: हरियाणा सरकार ने सरकारी विभागों में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की भर्तियों के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब इन पदों पर आरक्षण का लाभ केवल हरियाणा मूल निवासियों को मिलेगा। सभी भर्तियां सामान्य पात्रता परीक्षा (CET) के स्कोर के आधार पर होंगी। पेपर लीक या अनुचित साधनों का उपयोग करने वालों पर आजीवन बैन रहेगा।
हरियाणा के युवाओं को प्राथमिकता
हरियाणा सरकार ने सरकारी नौकरियों में राज्य के युवाओं को अधिक अवसर देने के लिए भर्ती नियमों में अहम बदलाव किया है। अब सभी सरकारी विभागों, बोर्ड-निगमों, सरकारी कंपनियों और स्वायत्त संस्थानों में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी पदों पर आरक्षण का लाभ केवल हरियाणा के मूल निवासियों को मिलेगा। यह नीति पुलिस कांस्टेबल और शिक्षक जैसे पदों पर भी लागू होगी।
भर्ती प्रक्रिया में CET स्कोर अनिवार्य
नई व्यवस्था के तहत सभी भर्तियां सामान्य पात्रता परीक्षा (Common Eligibility Test - CET) के स्कोर के आधार पर की जाएंगी। अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी में न्यूनतम 50 प्रतिशत और आरक्षित श्रेणी में 40 प्रतिशत अंक लाने होंगे। CET का स्कोर तीन वर्षों तक मान्य रहेगा।
परीक्षा में अनुचित साधनों पर सख्त प्रतिबंध
यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का उपयोग करते हुए पकड़ा जाता है या पेपर लीक जैसी गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है तो उसे कभी भी किसी भी सरकारी नौकरी के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। ऐसे उम्मीदवारों को भविष्य की सभी परीक्षाओं से भी अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
भर्ती प्रक्रिया का डिजिटल संचालन
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) सभी तृतीय श्रेणी की रिक्तियों के लिए सीधे आवेदन स्वीकार करेगा। चतुर्थ श्रेणी पदों की मांग संबंधित विभाग मानव संसाधन निदेशालय को भेजेंगे। भर्ती की प्रक्रिया पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक होगी और आवेदन ऑनलाइन मांगे जाएंगे।
आवेदन प्रक्रिया और मेरिट सूची
विज्ञापन जारी होने के बाद योग्य उम्मीदवार अपने CET स्कोर के आधार पर ऑनलाइन आवेदन करेंगे। तृतीय श्रेणी की भर्ती में पदों के मुकाबले दस गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। हालांकि, पुलिस भर्ती में NCC अंकों को भी मेरिट में शामिल किया जाएगा।
शिक्षक भर्ती के लिए HTET अनिवार्य
शिक्षक पदों के लिए हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा (HTET) उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। लेकिन HTET के अंकों को लिखित परीक्षा की मेरिट सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। यह कदम गुणवत्ता युक्त चयन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया है।
उत्तर कुंजी पर आपत्ति का प्रावधान
किसी भी परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी करने से पहले उत्तर कुंजी वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। अभ्यर्थी इस पर आपत्ति दर्ज कर सकेंगे। यदि आपत्ति सही पाई जाती है तो उत्तर कुंजी को संशोधित किया जाएगा। प्रश्नों की सत्यता का निर्णय विशेषज्ञ समिति द्वारा किया जाएगा।
चयन के बाद पदभार की अनिवार्यता
चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति के बाद तीन महीने के भीतर पदभार संभालना अनिवार्य होगा। यदि कोई उम्मीदवार इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता तो उसे समान वेतन स्तर के किसी अन्य पद पर चयनित नहीं किया जाएगा। उसे पुनः CET में भाग लेकर मेरिट में आना होगा।
बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य
HSSC किसी भी समय अभ्यर्थी का बायोमेट्रिक डेटा प्राप्त कर सकेगा। परीक्षा के विभिन्न चरणों में लिए गए बायोमेट्रिक डेटा में अगर कोई अंतर पाया जाता है तो अभ्यर्थी की दावेदारी को रद्द कर दिया जाएगा और उसे भविष्य की परीक्षाओं से भी बाहर कर दिया जाएगा।