केंद्र सरकार ने चंडीगढ़ में हरियाणा के OBC आरक्षण अधिनियम को लागू किया है। अब OBC को नौकरियों और शिक्षा में 27% आरक्षण मिलेगा, वह भी चरणबद्ध तरीके से।
Haryana: केंद्र सरकार ने हरियाणा राज्य में लागू 'पिछड़ा वर्ग (सेवाओं और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण) अधिनियम 2016' को चंडीगढ़ में भी लागू कर दिया है। इसके तहत अब चंडीगढ़ में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लोगों को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का लाभ मिलेगा।
आरक्षण छह वर्षों में होगा पूरी तरह लागू
OBC वर्ग को चंडीगढ़ में मिलने वाला 27 प्रतिशत आरक्षण एक साथ नहीं बल्कि छह वर्षों में लागू किया जाएगा। पहले वर्ष 3 प्रतिशत, दूसरे वर्ष 4 प्रतिशत, तीसरे वर्ष 4 प्रतिशत, चौथे वर्ष 5 प्रतिशत, पांचवें वर्ष 5 प्रतिशत और छठे वर्ष 6 प्रतिशत आरक्षण लागू किया जाएगा। इस तरह कुल 27 प्रतिशत आरक्षण चरणबद्ध तरीके से लागू होगा।
केवल 'क्रीमी लेयर' से बाहर के वर्गों को लाभ
यह आरक्षण सिर्फ उन्हीं OBC वर्गों को मिलेगा जो 'क्रीमी लेयर' से बाहर हैं। जिन परिवारों की आय और सामाजिक स्थिति केंद्र सरकार द्वारा तय मानकों से कम है, उन्हें ही इस लाभ में शामिल किया जाएगा।
केंद्रीय सूची के आधार पर होगी पात्रता
आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं जातियों को मिलेगा जो केंद्र सरकार की OBC सूची में शामिल हैं। पात्रता इसी सूची के अनुसार तय की जाएगी और इसी के तहत लाभार्थियों की पहचान होगी।
इन जातियों को मिलेगा आरक्षण
अधिसूचना में कुल 71 जातियों को शामिल किया गया है। इनमें अहीर/यादव, सैनी, नाई, कुम्हार, लोहान, मोची, बुनकर, सुनार, पाल, गडरिया, घासी, धोबी, मल्लाह, कश्यप-राजपूत, राय सिख, गुर्जर, मीना, लबाना, रामगढ़िया, रेहारी, ठठेरा सहित अन्य जातियां शामिल हैं। ये जातियां यदि क्रीमी लेयर की श्रेणी में नहीं आतीं, तो उन्हें आरक्षण का लाभ मिलेगा।
शब्दों में किया गया संशोधन
केंद्र सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में 'पिछड़ा वर्ग' शब्द के स्थान पर 'अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)' शब्द का प्रयोग किया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि यह फैसला केंद्र की OBC नीति के अनुरूप लागू किया गया है।
शिक्षा और रोजगार में बढ़ेगा OBC का प्रतिनिधित्व
इस फैसले से चंडीगढ़ के OBC वर्ग को अब शिक्षा और सरकारी सेवाओं में बेहतर अवसर मिलेंगे। पहले जहां इन वर्गों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा था, अब वे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं और एडमिशन प्रक्रिया में 27 प्रतिशत आरक्षित कोटे के तहत शामिल हो सकेंगे।
स्थानीय स्तर पर लंबे समय से उठ रही थी मांग
चंडीगढ़ में OBC आरक्षण को लेकर लंबे समय से मांग की जा रही थी। सामाजिक संगठनों और जनप्रतिनिधियों का कहना था कि हरियाणा में जो कानून पहले से लागू है, वह चंडीगढ़ जैसे केंद्र शासित क्षेत्र में भी लागू किया जाना चाहिए। अब केंद्र सरकार के इस फैसले से वह मांग पूरी हो गई है।