Land for Job मामले में लालू परिवार को राहत, दिल्ली कोर्ट ने आरोप तय करने का आदेश फिलहाल टाला

Land for Job मामले में लालू परिवार को राहत, दिल्ली कोर्ट ने आरोप तय करने का आदेश फिलहाल टाला

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 'लैंड फॉर जॉब' मामले में लालू प्रसाद यादव और परिवार को राहत दी। अदालत ने आरोप तय करने का आदेश टाल दिया और सीबीआई से सभी आरोपितों की स्थिति की पुष्टि करने को कहा।

New Delhi: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 'लैंड फॉर जॉब' मामले (Land for Job CBI Case) में लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को बड़ी राहत दी है। अदालत ने आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश फिलहाल टाल दिया है और सीबीआई से उनकी स्थिति की पुष्टि करने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा कि कुछ आरोपितों की मृत्यु हो चुकी है, इसलिए उनकी स्थिति स्पष्ट करना जरूरी है। मामले की अगली सुनवाई 8 दिसंबर को होगी।

कौन हैं मामले में आरोपी

इस मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के साथ उनके परिवार के कई सदस्य आरोपी हैं। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, सांसद मीसा भारती और हेमा यादव शामिल हैं। कोर्ट ने सभी आरोपितों की वर्तमान स्थिति के बारे में सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है ताकि किसी भी मृत या अनुपस्थित व्यक्ति के मामले में सटीक जानकारी अदालत के पास हो।

अदालत ने क्यों टाला आदेश

राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस आदेश को टालने का मुख्य कारण यह बताया कि मामले के दौरान कुछ आरोपितों की मृत्यु हो चुकी है। सीबीआई ने इस मामले में कुल 103 लोगों को आरोपित बनाया था, जिनमें से चार का निधन हो चुका है। इसलिए अदालत ने जांच एजेंसी को निर्देश दिया कि वह प्रत्येक आरोपित की वर्तमान स्थिति की जांच कर विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करे। अदालत ने कहा कि आरोप तय करने से पहले यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि सभी आरोपितों की जानकारी सही और पूरी हो।

पिछली सुनवाई का संक्षिप्त विवरण

इससे पहले, 10 नवंबर को दिल्ली की अदालत ने इस मामले में आरोप तय करने का आदेश 4 दिसंबर तक के लिए टाल दिया था। यह मामला जमीन के बदले नौकरी के कथित घोटाले से जुड़ा है। आरजेडी प्रमुख और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार के सदस्य और अन्य लोग इस स्कैम में शामिल बताए गए हैं। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई में सीबीआई की चार्जशीट और जांच रिपोर्ट का हवाला लिया है।

सीबीआई का मामला

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने इस घोटाले के सिलसिले में लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, उनके बेटे और बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सहित अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। सीबीआई का आरोप है कि इस घोटाले में सरकारी जमीन के बदले लोगों को नौकरी देने का मामला शामिल था। जांच एजेंसी ने कहा है कि मामले में कई अन्य लोगों को भी आरोपित बनाया गया है, जिनके खिलाफ साक्ष्य जुटाए गए हैं।

अदालत की प्रक्रिया

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आरोप तय करने से पहले हर आरोपी की स्थिति और मौत के मामलों को ध्यान में रखना जरूरी है। अदालत ने सीबीआई को निर्देश दिया है कि वह प्रत्येक आरोपित की वर्तमान स्थिति का विस्तृत ब्यौरा पेश करे। अगली सुनवाई 8 दिसंबर को निर्धारित की गई है, जिसमें कोर्ट आरोप तय करने के लिए निर्णय ले सकती है।

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