दिल्ली पुलिस ने शारदा इंस्टीट्यूट में छात्राओं के यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी चैतन्यानंद को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। मामले की जांच जारी है।
New Delhi: दिल्ली पुलिस ने श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट एंड रिसर्च में छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ के मामले में आरोपी चैतन्यानंद को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने बताया कि चैतन्यानंद पर यौन उत्पीड़न, छात्राओं से छेड़छाड़ और जालसाजी के गंभीर आरोप हैं।
छात्राओं को निशाना बनाने के आरोप
जांच में सामने आया है कि चैतन्यानंद मुख्य रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) की छात्राओं को निशाना बनाता था। आरोपी का यह कथित व्यवहार संस्थान की महिला सहयोगियों की मदद से संभव हो पाया। पुलिस ने बताया कि तीन महिला कर्मचारियों ने चैतन्यानंद की अनुचित मांगों को पूरा करने के लिए छात्राओं पर दबाव डाला। यह भी पता चला कि वे अनुशासन और समय की पाबंदी का हवाला देकर छात्राओं को चुप कराने की कोशिश करती थीं।
महिला सहयोगियों पर कार्रवाई
दिल्ली पुलिस ने वसंत कुंज उत्तरी थाना क्षेत्र में तीन महिला कर्मचारियों—एसोसिएट डीन श्वेता शर्मा, कार्यकारी निदेशक भावना कपिल और सीनियर फैकल्टी काजल—को पाबंद किया। इनसे पूछताछ में कई अहम तथ्य सामने आए। जांच में पाया गया कि महिला सहयोगी चैतन्यानंद के यौन उत्पीड़न की घटनाओं में उसकी मदद करती थीं और पीड़ित छात्राओं को दबाव में रखती थीं। उनके मोबाइल से भी चैट और फोटो मिली हैं, जो इस मामले की गंभीरता को दर्शाती हैं।
गिरफ्तारी का क्रम
चैतन्यानंद को बीते शनिवार को आगरा के एक होटल से गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद सोमवार को पुलिस ने उसके सहयोगी हरि सिंह कोपकोटी को उत्तराखंड के बागेश्वर से गिरफ्तार किया। हरि सिंह पर आरोप है कि उसने पीड़ित छात्रा के पिता को शिकायत वापस लेने के लिए धमकी दी थी। अब तक कुल 17 छात्राओं ने चैतन्यानंद पर छेड़छाड़, अश्लील हरकत और आपत्तिजनक संदेश भेजने का आरोप लगाया है।
केस की शुरुआत
शिकायत के आधार पर संस्थान प्रबंधन ने 4 अगस्त को वसंत कुंज उत्तरी थाने में मामला दर्ज कराया। जांच में पता चला कि चैतन्यानंद ने कुछ माह पहले अल्मोड़ा के एक गेस्ट हाउस में छात्राओं के साथ रुका था। यह मामला ना केवल यौन उत्पीड़न का है, बल्कि छात्राओं की सुरक्षा और संस्थान में मौजूद प्रणालीगत कमियों पर भी सवाल उठाता है।
न्यायिक प्रक्रिया
पटियाला हाउस कोर्ट द्वारा 14 दिन की न्यायिक हिरासत का आदेश चैतन्यानंद के खिलाफ जांच को आगे बढ़ाने और सभी साक्ष्यों को सुरक्षित करने के उद्देश्य से दिया गया है। पुलिस ने कहा कि इस अवधि में सभी आरोपियों और सहयोगियों की विस्तृत पूछताछ की जाएगी। इसके अलावा, संस्थान के प्रबंधन और शामिल महिला कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई जारी रहेगी।