Columbus

सोमवार से लागू होंगी GST की नई दरें, रोजमर्रा की चीजें और महंगे उत्पाद भी होंगे सस्ते

सोमवार से लागू होंगी GST की नई दरें, रोजमर्रा की चीजें और महंगे उत्पाद भी होंगे सस्ते

22 सितंबर से लागू होने वाली नई GST दरों के तहत लगभग 375 वस्तुएं और सेवाएं सस्ती हो जाएंगी। रोजमर्रा की चीजों, दवाइयों, इलेक्ट्रॉनिक्स, वाहनों और निर्माण सामग्री पर टैक्स कम होगा। नए स्लैब के अनुसार मुख्य दरें 5 और 18 प्रतिशत होंगी, जबकि लक्जरी वस्तुओं पर 40 प्रतिशत टैक्स लागू रहेगा। इस सुधार से अर्थव्यवस्था में 2 लाख करोड़ रुपये का लाभ मिलने का अनुमान है।

New GST Reform: माल एवं सेवा कर (GST) की नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी। इसके तहत रसोई के सामान, साबुन, शैम्पू, इलेक्ट्रॉनिक्स, टीवी-एसी, दवाइयां और वाहनों जैसी लगभग 375 चीजों पर टैक्स कम होगा। सीमेंट पर जीएसटी 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत किया गया है। नई व्यवस्था में मुख्य दरें 5 और 18 प्रतिशत होंगी, जबकि विलासिता वाली वस्तुओं पर 40 प्रतिशत टैक्स लागू रहेगा। इस कदम से अर्थव्यवस्था में 2 लाख करोड़ रुपये का लाभ पहुंचने की संभावना है।

इलेक्ट्रॉनिक्स और बिजली के उपकरणों पर राहत

टीवी, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर भी नई दरें लागू होंगी। इससे इन उत्पादों की कीमतों में कटौती होगी। कंपनियों ने पहले ही इस बदलाव को देखते हुए उत्पादों के दाम कम करने की घोषणा कर दी है। यह त्योहारी सीजन में ग्राहकों के लिए बड़ी राहत साबित होगी।

रोजमर्रा की जरूरतें अब होंगी सस्ती

घी, पनीर, मक्खन, नमकीन, केचप, जैम, सूखे मेवे, कॉफी और आइसक्रीम जैसी रोजमर्रा की चीजें अब कम कीमत में मिलेंगी। इसके अलावा, साबुन, शैम्पू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, फेस पाउडर और तेल जैसे रोजमर्रा के उपयोग के उत्पादों पर भी टैक्स दर 12 और 18 प्रतिशत से घटाकर केवल 5 प्रतिशत कर दी गई है। यह बदलाव उपभोक्ताओं के खर्च को सीधे तौर पर कम करेगा और उनकी खरीद क्षमता बढ़ाएगा।

दवाइयों और स्वास्थ्य उपकरणों की कीमतें कम

ज्यादातर दवाइयों, फॉर्मूलेशन, ग्लूकोमीटर और डायग्नॉस्टिक किट जैसे मेडिकल उपकरणों पर GST रेट को घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे आम आदमी को दवाएं सस्ती मिलेंगी। सरकार ने दवा दुकानों को निर्देश दिया है कि वे जीएसटी में कटौती का लाभ अपने अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) में बदलें या कम कीमत पर दवाएं उपलब्ध कराएं।

सर्विस सेक्टर में भी टैक्स कम

सर्विस सेक्टर में हेल्थ क्लब, सैलून, फिटनेस सेंटर, योग और सौंदर्य सेवाओं पर GST को इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के साथ 18 प्रतिशत से घटाकर बिना टैक्स क्रेडिट के 5 प्रतिशत कर दिया गया है। इस बदलाव से उपभोक्ताओं को सेवाओं का उपयोग सस्ते दामों में करने का अवसर मिलेगा।

ऑटोमोबाइल खरीदारों को फायदा

छोटी और बड़ी कारों पर भी GST दर में कटौती की गई है। छोटी कारों पर 18 प्रतिशत और बड़ी कारों पर 28 प्रतिशत GST दर लागू होगी। कई ऑटोमोबाइल कंपनियों ने पहले ही कीमतों में कमी की घोषणा कर दी है। इससे नए वाहन खरीदने वाले ग्राहकों को सीधे लाभ मिलेगा।

निर्माण सामग्री पर राहत

सीमेंट पर GST 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दी गई है। इससे घर बनाने और रियल एस्टेट परियोजनाओं की लागत में कमी आएगी। अन्य निर्माण सामग्री पर भी टैक्स दरों में समायोजन किया गया है, जिससे बिल्डरों और खरीदारों दोनों को फायदा होगा।

GST स्लैबों की नई संरचना

22 सितंबर से GST में अब केवल दो स्लैब होंगे। अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं पर 5 और 18 प्रतिशत GST लगेगा। विलासिता और महंगे उत्पादों पर 40 प्रतिशत टैक्स लागू रहेगा। तंबाकू और उससे जुड़े उत्पादों पर 28 प्रतिशत टैक्स के साथ सेस लागू होगा। वर्तमान में 4 स्लैब- 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत हैं।

अर्थव्यवस्था पर असर

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि GST सुधारों से अर्थव्यवस्था में लगभग 2 लाख करोड़ रुपये आएंगे। यह राशि लोगों के पास टैक्स के रूप में बची रहेगी और उपभोक्ताओं की खरीद क्षमता बढ़ेगी। 12 प्रतिशत स्लैब में आने वाले लगभग 99 प्रतिशत उत्पाद अब 5 प्रतिशत स्लैब में आएंगे। 28 प्रतिशत स्लैब में शामिल 90 प्रतिशत उत्पाद अब 18 प्रतिशत स्लैब में शामिल होंगे।

Leave a comment