उत्तर प्रदेश सरकार ने पांचवें और छठवें वेतनमान के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि का आदेश दिया है। अक्टूबर से बढ़ी हुई दरों के साथ भुगतान होगा। एनपीएस और पीपीएफ खाताधारकों को विशेष भुगतान प्रावधान लागू किया जाएगा।
लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने 5वें और 6वें वेतनमान के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। आदेश के मुताबिक, अक्टूबर महीने से ही बढ़े हुए महंगाई भत्ते का भुगतान शुरू होगा।
5वें वेतनमान वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 466 प्रतिशत से बढ़ाकर 474 प्रतिशत कर दिया गया है। वहीं छठवें वेतनमान वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 252 प्रतिशत से बढ़ाकर 257 प्रतिशत किया गया है।
कुल कितने कर्मचारी होंगे लाभान्वित
योगी सरकार के इस फैसले से 5वें और 6वें वेतनमान के लगभग 25,000 से 30,000 कर्मचारी लाभान्वित होंगे। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता अक्टूबर महीने के वेतन में शामिल होगा। इसके अलावा, 1 जुलाई से 30 सितंबर तक की देय राशि सीधे कर्मचारी के भविष्य निधि (PF) खाते में जमा की जाएगी।
जिन कर्मियों के PF खाते नहीं हैं, उनके लिए राशि PPF या एनएससी के माध्यम से दी जाएगी। डीए का लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जो शहरी स्थानीय निकाय, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान, तकनीकी शिक्षण संस्थान और UGC वेतनमान में कार्यरत हैं।
एनपीएस कर्मचारियों के लिए भुगतान का तरीका

एनपीएस (National Pension System) के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए डीए की अवशेष राशि का 10 प्रतिशत टियर-एक पेंशन खाते में जमा किया जाएगा। इसके अलावा, शेष राशि का 14 प्रतिशत राज्य सरकार/नियोक्ता द्वारा टियर-एक पेंशन खाते में जमा किया जाएगा।
बाकी की 90 प्रतिशत राशि पीपीएफ फंड या एनएससी के जरिए कर्मचारी को प्रदान की जाएगी। अगर कोई कर्मचारी पहले से रिटायर हो चुका है या अगले छह महीने में रिटायर होने वाला है, तो उसे डीए की पूरी राशि नगद में दी जाएगी।
किन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
इस बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान, प्राविधिक शिक्षण संस्थान, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारी, कार्य प्रभारित कर्मचारी और यूजीसी वेतनमान वाले कर्मचारी भी प्राप्त करेंगे। सरकार ने इस कदम को कर्मचारियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने और महंगाई का सामना करने में मदद के रूप में बताया है।












